जबलपुर: नर्मदा गौकुंभ के लंबित भुगतान पर दो माह में निर्णय पारित करें
- हाई कोर्ट ने दिए नगर निगम को निर्देश, याचिका का निराकरण
- 16 मार्च 2020 को नगर निगम में 38 लाख 90 हजार 939 रुपए का बिल प्रस्तुत कर दिया
- सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण किया गया।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाई कोर्ट के जस्टिस राजमोहन सिंह की एकलपीठ ने नगर निगम के कर्मशाला-भंडार विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिया है कि नर्मदा गौ कुंभ के लंबित भुगतान के अभ्यावेदन पर विचार कर दो माह के भीतर समुचित निर्णय पारित करें।
एकलपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि याचिकाकर्ता का दावा स्वीकृति के योग्य पाया जाता है तो आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए।
नर्मदा रोड जबलपुर निवासी विवेक कुमार नागपाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने वर्ष 2020 में हुए नर्मदा गौ कुंभ में बैरिकेडिंग के लिए 20 हजार बांस और बल्ली और एक हजार टीन की सप्लाई की थी।
उन्होंने 16 मार्च 2020 को नगर निगम में 38 लाख 90 हजार 939 रुपए का बिल प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया।
अधिवक्ता कौशिकी मिश्रा ने तर्क दिया कि 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने सक्षम अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया, लेकिन उनके अभ्यावेदन पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण किया गया।