जबलपुर: भोपाल से आया फरमान, आज से नई दरों पर होंगी रजिस्ट्रियाँ
- निर्वाचन आयोग की नई गाइड लाइन को हरी झण्डी
- आदेश संशोधित करते हुए नई दरें लागू करने के आदेश प्राप्त हुए हैं।
- निर्वाचन आयोग ने 2024-25 की गाइडलाइन पर एनओसी दे दी है
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। प्रॉपर्टी की नई दरें आचार संहिता के बाद लागू होने की चर्चा के बाद अचानक ही बुधवार की दोपहर भोपाल से आदेश आ गया कि निर्वाचन आयोग ने 2024-25 की गाइडलाइन पर एनओसी दे दी है, इसलिए इसे प्रभावशील किया जाए।
हालाँकि रजिस्ट्री कार्यालय में बुधवार को संपदा 2 सर्वर का कार्य चल रहा था और उसके बाद नई गाइडलाइन अपलोड होने लगी जिससे यह कार्य गुरुवार के लिए टाल दिया गया। वरिष्ठ पंजीयक डॉ. पवन कुमार अहिरवाल ने बताया कि कलेक्टर गाइडलाइन के लिए पूर्व में आदेश था कि इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा लेकिन इस दिन आचार संहिता लागू रहने के कारण पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री के आदेश दिए गए थे।
अब आदेश संशोधित करते हुए नई दरें लागू करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। इसलिए गुरुवार से नई दरें प्रभावित होंगी।
कलेक्ट्रेट में न वेतन न ही पीने के पानी की व्यवस्था
कलेक्ट्रेट में वित्तीय वर्ष के पहले ही माह में वेतन की दिक्कत हो गई है। मार्च माह में क्लोजिंग के चलते सभी विभाग अपने कार्य में जुटे रहे और कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन बिल नहीं लगाया जा सका, जिसके चलते बुधवार तक किसी के खाते में वेतन नहीं पहुँचा।
कई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों के लिए कॉपी-किताबें और यूनिफाॅर्म खरीदनी है लेकिन जब वेतन ही नहीं मिला तो क्या करें। वहीं पिछले दो दिन से कलेक्ट्रेट के सभी वॉटर कूलर बंद हैं। इस संबंध में कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचना दे दी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।