मध्यप्रदेश: खदान संचालकों द्वारा ईपी एक्ट के उल्लंघन तथा सरकारी नर्सरी को नुकसान पहुंचाने पर एक्शन मोड में प्रशासन, जाखोदिया और कैपिटल मिनरल्स को नोटिस जारी
- खदानों के संचालकों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में
- मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईपी एक्ट के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किए
डिजिटल डेस्क, जबलपुर/सिहोरा। जबलपुर से करीब 24 किलोमीटर दूर गांधीग्राम (बुढ़ागर) में संचालित आयरन ओर, मैगनीज, बॉक्साइट तथा लेट्राइट की खदानों के संचालकों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईपी एक्ट के उल्लंघन के मामले में जाखोदिया तथा कैपिटल मिनरल्स को नोटिस जारी किए हैं। दूसरी ओर एसडीएम सिहोरा ने जाखोदिया मिनरल्स को सरकारी नर्सरी में ओवरबर्डन डाल कर उसे बर्बाद करने तथा उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिए जाने के मामले में नोटिस जारी किया है। गांधीग्राम से सिहोरा टोल नाका के बीच खदान संचालकों द्वारा खनिज के परिवहन के दौरान सडक़ पर छोड़ दी जा रही डस्ट के मामले में एनएचएआई भी एक्टिव हुआ है। उसने भी कलेक्टर के पास कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन भेजा है। गौरतलब है कि बीते दिनों दैनिक भास्कर द्वारा खदान संचालकों द्वारा नियम ताक पर रख कर माइंस का संचालन किए जाने के कई मामले उजागर किए थे।
खदान के बाहर पानी छोडऩे पर रोक
मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मौका निरीक्षण में एनएच के किनारे स्थापित कैपिटल मिनरल्स द्वारा बड़े-बड़े पाइपों के जरिए एनएच 30 के किनारे कच्ची नाली में पानी छोडऩा पाया था। साथ ही यह भी पाया था कि कैपिटल मिनरल्स द्वारा छोड़ा जा रहा मिनरल्स तथा पीली मिट्टीयुक्त पानी पुलिया के जरिए, एनएच के दूसरी ओर स्थापित ऐतिहासिक बुढ़ानसागर (ब्यौहार सरोवर) तालाब में भी जा रहा है। इसी तरह से जाखोदिया मिनरल्स द्वारा भी धमकी में अपने ओवरबर्डन के ऊपर से खुले में पानी छोड़ा जाना और असुरक्षित तरीके से खदान का पानी अपने बेनिफिकेशन प्लांट में ले जाना पाया। पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक जैन के अनुसार, कैपिटल मिनरल्स के संचालकों को तद्संदर्भ में नोटिस जारी किया गया है, साथ ही तत्काल प्रभाव से खदान का पानी बाहर छोड़े जाने पर रोक लगा दी गई है। श्री जैन के अनुसार, जाखोदिया मिनरल्स को भी नोटिस जारी किया गया है और संचालकों से खदान का पानी बेनिफिकेशन प्लांट में सुरक्षित तरीके से ले जाने की व्यवस्था करने कहा गया है।
सरकारी नर्सरी पर कब्जा पाया गया
ओवरबर्डन डालकर सरकारी नर्सरी को बर्बाद किए जाने के मामले में टीम ने एसडीएम (सिहोरा) को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में जाखोदिया मिनरल्स द्वारा खसरा नंबर 1542 (रामपुर टोला- गांधीग्राम) में स्थापित सरकारी नर्सरी के 0.445 हेक्टेयर हिस्से पर कंपनी द्वारा डंप डाल कर कब्जा किया जाना तथा ओवरबर्डन डाल कर नर्सरी के पेड़ों को नुकसान पहुंचाना पाया गया। सिहोरा एसडीएम धीरेन्द सिंह ने जाखोदिया मिनरल्स के प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
एनएचएआई से भी कलेक्टर को गया प्रतिवेदन
गांधीग्राम से सिहोरा टोल नाका के बीच मैगनीज, आयरन ओर, बॉक्साइट तथा लेट्राइट की 22 खदानें तथा 3 बेनिफिकेशन प्लांट संचालित हैं। इन खदानों से खनिज परिवहन के दौरान भारी मात्रा में डस्ट एनएच 30 पर गिरती है। गांधीग्राम में सर्वाधिक बुरी स्थिति है क्योंकि यहां सिहोरा-जबलपुर साइड पर स्थित खदानों से आने वाले खनिज लोड डंपरों को एनएच के दूसरी ओर जबलपुर-सिहोरा लेन पर जाना होता है। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा डस्ट यहीं एनएच पर गिरती है। कई बार तो एनएच के किनारे ही ब्लू डस्ट डाल दी जाती है। इसकी वजह से यहां सडक़ दुर्घटनाएं तो हो ही रही हैं, एनएच के रखरखाव में भी एजेंसी को काफी परेशानियां हो रही हैं। इस मामले में एनएचएआई द्वारा कलेक्टर को प्रतिवेदन भी भेजा गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृत साहू ने बताया कि चुनाव बाद इस संदर्भ में कलेक्टर के साथ मीटिंग होनी है। कलेक्टर के निर्देशन में एनएचएआई आगे की कार्रवाई करेगा।