लोकसभा चुनाव : पहले दिन 101 सरकारी कर्मियों ने किया डाक मतपत्र से मतदान

जिले में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए 41 शासकीय सेवक शामिल हुए

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-14 18:04 GMT

डिजिटल डेस्क जबलपुर। लोकसभा चुनाव के तहत चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऐसे 101 शासकीय सेवकों ने रविवार को मॉडल स्कूल स्थित सुविधा केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिन्हें डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। इनमें जबलपुर जिले के दूसरे जिलों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 60 शासकीय सेवक तथा दूसरे जिलों के जबलपुर जिले में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए 41 शासकीय सेवक शामिल हैं।

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार ऐसे सभी शासकीय सेवको को, जिनमें पुलिस एवं रेल पुलिस के जवान भी शामिल हैं, मतदान की सुविधा देने मॉडल स्कूल के कक्ष क्रमांक 13, 14 एवं 16 में फेसिलिटेशन सेंटर्स (सुविधा केंद्र) बनाए गए हैं । ऐसे शासकीय सेवक लगातार तीन दिन 14, 15 एवं 16 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक डाक मतपत्र से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मॉडल स्कूल के कक्ष क्रमांक 13 एवं 14 स्थित फेसिलिटेशन सेंटर्स पर जबलपुर में निवासरत अन्य जिलों में चुनाव ड्यूटी में तैनात शासकीय सेवक तथा कक्ष क्रमांक 16 स्थित फेसिलिटेशन सेंटर पर अन्य जिलों में निवासरत जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी कर रहे शासकीय कर्मी अपना मतदान कर सकेंगे। ऐसे सभी शासकीय सेवकों से डाक मतपत्र से मतदान करने सहमति फॉर्म-12 में पूर्व में ली गई थी। डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जा रही है तथा पारदर्शिता हेतु इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है । जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जबलपुर जिले के दूसरे जिलों में और दूसरे जिलों के जबलपुर जिले में चुनाव ड्यूटी पर तैनात शासकीय सेवकों से शेष बचे दो दिनों 15 एवं 16 अप्रैल को अपनी सुविधानुसार फेसिलिटेशन सेंटर पहुँचकर मतदान करने की अपील की गई है।

श्रमिकों एवं मजदूरों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश -

श्रमायुक्त मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार जिले के सभी कामगारों को 19 अप्रैल को होने वाले जबलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने सवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है। सहायक श्रमायुक्त जबलपुर सूर्यकांत सिरवैया ने यह जानकारी देते हुए जबलपुर जिले के सभी कारोबारियों, व्यवसायियों, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के प्रबंधकों और नियोजकों को निर्देश दिए हैं।

निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे मतगणना एजेंट -

केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रियों और सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषदों के सदस्यों तथा राज्य का सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता बनाने पर रोक लगाई है।  

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