Jbalapur News: टेलीकाॅम फैक्ट्री की जमीन को ग्रीन बेल्ट में किया जाए शामिल

  • जनहित याचिका में माँग, हाईकोर्ट ने जबलपुर के मास्टर प्लान की स्टेटस रिपोर्ट भी माँगी
  • जबलपुर का पुराना मास्टर प्लान 2021 में समाप्त हो चुका है और अब वर्ष 2024 भी समाप्त होने को आ रहा है।
  • ऐसे में समझा जा सकता है कि वो 62 गाँव जो कि नगर निगम में शामिल हुए हैं

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-20 13:56 GMT

Jbalapur News:  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के मास्टर प्लान के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने इसके लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है। वहीं जनहित याचिका में टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन को मास्टर प्लान के तहत ग्रीन बेल्ट में शामिल करने की माँग भी की गई है।

नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच, जबलपुर के डाॅ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2021 में समाप्त हुए मास्टर प्लान को नए सिरे से बनाने को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है।

नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 18 व 19 में मास्टर प्लान का प्रावधान दिया है। जबलपुर का पुराना मास्टर प्लान 2021 में समाप्त हो चुका है और अब वर्ष 2024 भी समाप्त होने को आ रहा है। फिर भी अभी तक राज्य सरकार ने नया मास्टर प्लान लागू नहीं किया है।

वर्ष 2014 में 62 ग्राम जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आते थे उन्हें नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि वो 62 गाँव जो कि नगर निगम में शामिल हुए हैं उनके लिए कोई भी मास्टर प्लान नहीं है। सरकार मास्टर प्लान को लेकर हीलाहवाली कर रही है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि मास्टर प्लान पब्लिश हो चुका है, लोगों से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं।

ग्रीन बेल्ट में करें शामिल

याचिका में मास्टर प्लान के साथ-साथ हाईकोर्ट से यह भी माँग की गई है कि जबलपुर की टेलीकाॅम फैक्ट्री की जमीन को मास्टर प्लान के ग्रीन बेल्ट में शामिल किया जाए। यह जमीन करीब 70 एकड़ में फैली है, जिसके बंद होने के बाद यह जमीन जंगल से भर गई है।

यहाँ पर छोटे-छोटे जीव-जंतु सहित कई प्रजातियों के पक्षी भी हैं। बीच शहर में स्थित जंगल की हरियाली देखते ही बनती है। स्थानीय लोगों ने 20 हजार पेड़ों वाले जंगल को बचाने के लिए आंदोलन भी किया। हाईकोर्ट ने टेलीकाॅम फैक्ट्री की जमीन को ग्रीन बेल्ट में शामिल करने को लेकर सुझाव पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।

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