Jabalpur News: बेहद गंदगी में बन रहा था होटल में खाना
- दो अन्य होटलों से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैम्पल, खाद्य विभाग ने की औचक कार्रवाई
- अगर सैम्पल अमानक पाए गए तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- होटल संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किया गया है।
Jabalpur News: खाद्य सुरक्षा प्रशासन और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सोमवार को एक साथ औचक कार्रवाई की, तो होटलों में कई तरह की अनियमितताएँ सामने आईं। एक होटल के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, जबकि दो होटलों से खाद्य सामग्री के सैम्पल लेकर जाँच हेतु भेजे गए।
अगर सैम्पल अमानक पाए गए तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यौहारबाग स्थित जय श्री महाकाल होटल में बेहद गंदगी के बीच भोजन निर्माण किए जाने पर होटल का एफएसएसएआई पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया व आटे का नमूना जाँच हेतु संगृहित किया गया। सिविल लाइन स्थित होटल डिलाइट ग्रैंड से उड़द एवं चना दाल व काला नमक के नमूने संग्रहित किए गए।
इसके बाद टीमों द्वारा रसल चौक स्थित नानी की रसोई रेस्टॉरेंट की जाँच की गई, जिसमें अमानक स्तर की आशंका पर पनीर का नमूना लिया गया, साथ ही मैदा, आटा, चावल एवं तुवर दाल के नमूने लिए गए। कार्रवाई में संजय खरे सहायक आपूर्ति अधिकारी, श्रीमती भावना तिवारी, पल्लवी जैन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, श्रीमती माधुरी मिश्रा एवं विनोद धुर्वे शामिल रहे।
पानी का भी परीक्षण कराएँ
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीयन व फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का प्रदर्शन करें, फूड हैंडलिंग में लगे कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएँ, होटल-रेस्टॉरेंट खाद्य पदार्थ तैयार कर विक्रय करने वाली इकाइयाँ एवं निर्माण इकाइयाँ अपने उपयोग होने वाले पानी का समय-समय पर परीक्षण कराएँ, पेस्ट कंट्रोल आदि कराएँ।
21 रसोई गैस सिलेंडर भी जब्त
जाँच के दौरान तीनों होटल एवं रेस्टाॅरेंट संचालकों द्वारा उनके यहाँ पाए गए गैस सिलेंडरों से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर एवं घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करने के कारण विभिन्न कम्पनियों के 17 व्यावसायिक गैस सिलेंडर तथा 4 घरेलू प्रवर्ग के रसोई गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे ने बताया कि जब्तशुदा गैस सिलेंडर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। होटल संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किया गया है।