Jabalpur News: बिल्डरों को बेची सहकारी सोसायटी ने जमीन
- ज्वाॅइंट डायरेक्टर सहकारी समितियाँ ने जाँच के दिए आदेश
- सोसायटी के तत्कालीन अध्यक्ष बिल्डरों को प्लाॅट नहीं बेच सकते हैं।
- नियमों को ताक पर रखकर सोसायटी के अध्यक्ष ने एक ही परिवार के सदस्यों को प्लाॅट की रजिस्ट्री कर दी।
Jabalpur News: लोक निर्माण कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति की जमीन पर बिल्डर काबिज हो गए हैं। समिति ने प्लाॅट बेच दिए और बिल्डर अब वहाँ पर मकान बनाकर बेचने की तैयारी में हैं। इस गोलमाल का पता सोसायटी के अधिकारियों तक को नहीं लगा। नियमों को ताक पर रखकर सोसायटी के अध्यक्ष ने एक ही परिवार के सदस्यों को प्लाॅट की रजिस्ट्री कर दी। यह मामला ज्वाॅइंट डायरेक्टर सहकारी समितियाँ तक पहुँचा तो उन्होंने तुरंत ही जाँच दल बनाकर परीक्षण कराने के आदेश दिए हैं।
संजीवनी नगर गढ़ा में ही सोसायटी
शिकायतकर्ता रोमेश तिवारी ने बताया कि लोक निर्माण कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति के लिए गढ़ा संजीवनी नगर में जमीन अलॉट हुई थी। सोसायटी की जमीन खसरा नंबर 179/1, 180, 181, 182, 211 अलॉट है। सोसायटी का जो ले-आउट है उसमें कवर्ड दर्शाया गया है, पर अध्यक्ष ने बिल्डर को कॉलोनी की सड़क बनाने के लिए प्लाॅट बेच दिया है।
मकान बनाकर बेचने की हो रही तैयारी
शिकायतकर्ता ने बताया कि बिल्डरों के द्वारा सोसायटी के प्लाॅट खरीदने के बाद उसमें मकान बनाया जा रहा है। मकान बनाकर बेचने का खेल किया जा रहा है। यह सब सोसायटी के अध्यक्ष के ही इशारे पर हो रहा है। यह भी आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर सोसायटी के जिम्मेदार लोग भी इस पूरे मामले में शामिल हैं।
सोसायटी के तत्कालीन अध्यक्ष बिल्डरों को प्लाॅट नहीं बेच सकते हैं। एक से अधिक प्लाॅट की भी एक ही परिवार के सदस्यों को रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है। प्लाॅट पर मकान बनाकर भी बेचना नियम में नहीं है। सोसायटी का मूल उद्देश्य सदस्यों को प्लाॅट देने का है और वह भी लोक निर्माण के कर्मचारियों के लिए। गलत तरीके से प्लाॅट बेचे गए हैं तो हमारे द्वारा जाँच दल बनाकर पूरी सोसायटी का परीक्षण कराया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
-प्रसन्न कुमार सिद्धार्थ, ज्वॉइंट डायरेक्टर सहकारी समितियाँ