जबलपुर: प्रक्रिया का पालन किया है तो पेश करें समस्त रिकाॅर्ड
- आर्मी स्कूल के शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड में हटाने का मामला
- प्रभावित शिक्षकों ने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी, दिल्ली के प्रबंध निदेशक एवं स्कूल प्रबंधन को पक्षकार बनाया है।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश पर आर्मी स्कूल-नंबर-वन, जीआरसी, जबलपुर के प्रबंधन की ओर से अपना जवाब पेश किया गया, जिसमें दावा किया गया कि विहित प्रावधान व प्रक्रिया का पालन करके ही आधा दर्जन शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड में नौकरी से पृथक किया गया है।
हाई कोर्ट ने इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि यदि प्रक्रिया का पालन किया है, तो उससे संबंधित सभी रिकाॅर्ड पेश करें। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत की है। रतंजा शर्मा व अन्य की ओर से अधिवक्ता धर्मेश चतुर्वेदी ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि आर्मी स्कूल के आधा दर्जन नियमित शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। आरोप लगाया गया कि स्कूल प्रबंधन ने सेवा से पृथक करने का आदेश जारी करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
प्रभावित शिक्षकों ने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी, दिल्ली के प्रबंध निदेशक एवं स्कूल प्रबंधन को पक्षकार बनाया है। साथ ही प्रोबेशन अवधि में सेवामुक्त करने की प्रक्रिया में नियम-132 का पालन नहीं होने को चुनौती दी है।
दरअसल, नियम-132 के अनुसार आर्मी पब्लिक स्कूल में प्रोबेशन पीरियड में शिक्षकों को निकालने के लिए प्रोबेशन पीरियड खत्म होने से एक माह पहले संबंधित शिक्षकों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है।