जबलपुर: हेलमेट प्रकरण - सख्ती के साथ कराया जाएगा मोटर व्हीकल एक्ट का पालन
- परिवहन आयुक्त व एडीजीपी ने पेश किया हलफनामा
- नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने व दंड से जुड़ी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गई।
- चीफ जस्टिस के निर्देश पर उक्त याचिका सुनवाई के लिए मुख्यपीठ में स्थानांतरित की गयी थी।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हेलमेट, सीट बेल्ट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में प्रदेश के परिवहन आयुक्त तथा एडीजीपी ने हलफनामा प्रस्तुत किया। हलफनामे में कहा गया कि पूरे प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन सख्ती से कराया जाएगा।
ओपन कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया कि अदालत के निर्देश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने व दंड से जुड़ी कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गई।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई एक मई को निर्धारित की है। वहीं अदालत ने मामले में बनाए गए कोर्ट मित्र अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय को मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के समुचित पालन संबंधी सुझावों की सूची पेश करने कहा।
गौरतलब है कि विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य की ओर से सड़क दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। चीफ जस्टिस के निर्देश पर उक्त याचिका सुनवाई के लिए मुख्यपीठ में स्थानांतरित की गयी थी।
याचिका में कहा गया था कि दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए होते तो उनकी मौत नहीं होती। अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से सिर में चोट आने के कारण दोपहिया वाहन सवारों की मौत होती है।
याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के संबंध में आदेश जारी किये हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में भी हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का प्रावधान है। चौपहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना तथा वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना भी आवश्यक है, जिसका प्रदेश में पालन नहीं किया जाता है।