जबलपुर: किशोरी का प्रसव होने के बाद पति और अन्य पर एफआईआर

  • बाल विवाह व पाॅक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ प्रकरण
  • आधार कार्ड की जाँच करने पर उसकी उम्र 16 वर्ष 9 माह 8 दिन होने का पता चला।
  • चिकित्सकों को प्रसूता की उम्र को लेकर संदेह होने पर परिजनों से उसका आधार कार्ड मँगवाया गया।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-26 12:44 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मझौली थाना क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को 16 वर्ष 9 माह की किशोरी द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया। अस्पताल द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दिए जाने पर पुलिस ने जाँच-पड़ताल कर पति व अन्य के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम व पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र में रहने वाली किशाेरी का विवाह एक साल पहले 23 वर्षीय युवक के साथ हुआ था, शादी के समय उसकी उम्र 15 वर्ष के करीब थी। शादी के बाद वह पति के साथ रह रही थी।

शनिवार को प्रसव पीड़ा हाेने पर उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सकों को प्रसूता की उम्र को लेकर संदेह होने पर परिजनों से उसका आधार कार्ड मँगवाया गया।

आधार कार्ड की जाँच करने पर उसकी उम्र 16 वर्ष 9 माह 8 दिन होने का पता चला। अस्पताल द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुँची पुलिस ने किशोरी के ससुराल व मायके पक्ष के बयान दर्ज किए जिसमें उसका बाल विवाह कराए जाने का पता चला।

ज्ञात हो कि इससे पूर्व 25 जुलाई को भी 14 साल की किशोरी का विवाह होने व 15 साल व कुछ माह में उसके गर्भवती होने पर उसे मेडिकल में भर्ती कराए जाने की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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