जबलपुर: समझौते के बाद भी भूमि स्वामी को जेडीए नहीं दे रहा जमीन

  • दूसरों को एलाॅट करने के बाद किया जा रहा गोलमाल
  • जबलपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक-64 की शुरुआत की गई है
  • जबलपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक-64 की शुरुआत की गई है

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-19 09:25 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक-64 में विकास में अधिग्रहण की गई जमीन में गोलमाल खुलेआम अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।

मुआवजा में दी जाने वाली शेष भूमि मालिक को न देकर दूसरो को एलाॅट करने अफसर उतारू हैं। यहाँ तक जेडीए अध्यक्ष के प्रभार में पदस्थ अफसर भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर लगाम नहीं कस पा रहे हैं।

शिकायतकर्ता राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ग्राम मोहनिया में खसरा नंबर-12/2 रकबा 0.790 हेक्टयर भूमि उनकी किसानी की है। वहाँ पर जबलपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा योजना क्रमांक-64 की शुरुआत की गई है।

योजना में उनकी जमीन भी शामिल है। नियम के अनुसार उन्हें 20 प्रतिशत भूमि समझौते में जेडीए के द्वारा दी जानी है और वह भी विकसित करके, पर जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा उनकी भूमि में गोलमाल कर दिया गया है।

उनकी भूमि को किसी दूसरे को एलाॅट कर दिया गया और उन्हें उनकी भूमि में प्लॉट न देकर दूसरे की भूमि जो करीब दो किलोमीटर अंदर है में प्लॉट एलाॅट किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि नियम के अनुसार उन्हें मुआवजा उनकी ही जमीन में दिया जाना है पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। जेडीए में पदस्थ अधिकारी आवासीय स्कीम में मनमर्जी करने में जुटे हुए हैं।

नहीं हो रही सुनवाई

पीड़ित का कहना है कि उनके एडवोकेट वीएस उपाध्याय द्वारा सारे दस्तावेज के साथ अपना पक्ष रखा गया पर प्राधिकरण के अधिकारी किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रहे हैं और ऊपर से कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार राशि जमा कराने दबाव बनाने में लगे हुए हैं।

इस संबंध में जेडीए के संपदा अिधकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया पर उनसे संपर्क नहीं हो सका।

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