रियायत लिमिटेड: फिर कहीं भी किया जा सकेगा तबादला, सामान्य प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
महकमे में नेतागिरी चलेगी लेकिन चार वर्ष से ज्यादा नहीं
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
सामान्य प्रशासन की गाइडलाइन कहती है कि शिक्षा सहित अन्य सभी विभागों में किसी भी संगठन के नेता को एक ही स्थान पर सिर्फ चार वर्ष तक ही नेतागिरी की छूट दी जा सकती है। इसके बाद न तो किसी तरह का दावा स्वीकार किया जाएगा और न ही कोई सुनवाई हो सकेगी। मजेदार बात यह है कि भोपाल से ऐसे नेताओं की लिस्ट भी माँग ली गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण नीति का हवाला देते हुए कहा है कि मान्यता प्राप्त संगठनों में नियुक्त होने वाले पदाधिकारियों को तबादले में दो पद-वृद्धि अर्थात चार वर्ष तक की सामान्य छूट रहेगी। खास बात यह है कि सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकेगी। समय अवधि समाप्त होने के साथ ही ऐसे पदाधिकारियों को कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। सामान्य प्रशासन की गाइडलाइन जारी होने के बाद नेताओं में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। एक बार फिर से दिशा निर्देशों की चर्चा विभाग के गलियारों में होने लगी है। कई नेता सखते में है।
आपके जिले से कौन और कितने
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की सूची तलब की है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन-मनोनयन नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश की जानकारी हर हाल में भोपाल भेजी जाए।
किस-किस को छूट
स्थानांतरण नीति की कंडिका-33 के अनुसार जिन पदाधिकारियों को छूट दी गई है वह भी स्पष्ट किया गया है। जानकारों का कहना है कि इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील एवं विकास खण्ड स्तर के पदाधिकारियों को रियायत हासिल हो सकेगी।