धान में घालमेल पर समिति प्रबंधक और प्रशासक सहित 5 पर दर्ज होगी एफआईआर

कार्रवाई से हड़कंप, शासन के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-24 17:52 GMT

डिजिटल डेस्क जबलपुर। कलेक्टर के कड़े तेवर से वेयर हाउस संचालकों और धान की खरीदी कर रहीं समितियों में हड़कम्प है। ताजे मामले में अब समिति प्रबंधक सहित प्रशासक और ऑपरेटर, सर्वेयर तथा पल्लेदार तक के िखलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इसके आदेश हो चुके हैं। इन पर आरोप है िक इनकी मिलीभगत से करीब 28 हजार क्विंटल नॉन एफएक्यू यानी अमानक धान की बिना तुलाई के ही ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन खरीदी दर्ज कर ली गई और 17 हजार क्विंटल से अधिक धान की ऑनलाइन खरीदी दर्ज कर ली गई, लेकिन धान मौके पर नहीं मिली, जिससे यह साबित होता है िक शासन के साथ धोखाधड़ी की गई।

पिछले दिनों एक पटवारी की शिकायत को आधार बनाकर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने संज्ञान लिया और जाँच के आदेश िदए। जाँच के िलए ओम चंसोरिया वेयर हाउस बरौदा पनागर पहुँची टीम को पता चला कि इस वेयर हाउस में धान खरीदी का कार्य सेवा सहकारी समिति नुनियाकला द्वारा िकया जा रहा है। यहाँ के प्रभारी समिति प्रबंधक अनिल पाठक, समिति प्रशासक गोकुल पटेल पिता मंगल प्रसाद पटेल, खरीदी केन्द्र ऑपरेटर अभय साहू, सर्वेयर आकिब जावेद एवं सुजीत तिवारी पल्लेदार मुकद्दम द्वारा मिलीभगत से नॉन एफएक्यू धान की 3267 बोरी का समर्थन मूल्य पर उपार्जन अवैधानिक रूप से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया है, इसके अलावा अनधिकृत स्थल फार्मर वेयर हाउस एवं रेवा वेयर हाउस के परिसर से लगे हुए खेतों में क्रमश: 8 हजार क्विंटल एवं 20 हजार क्विंटल धान, जिसमें से अधिकांश ढेर नॉन एफएक्यू गुणवता के पाए गए, की बिना सिलाई, तुलाई के ही ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन खरीदी दर्ज कर दी गई है एवं 17926 क्विंटल धान की ऑनलाइन खरीदी दर्ज कर ली गई है, किन्तु स्कंध मौके पर उपलब्ध नहीं पाया गया। अत: 17926 क्विंटल धान की फर्जी एंट्री उपार्जन पोर्टल पर की जाकर शासन से धोखाधड़ी की गई है। इसे देखते हुए कलेक्टर श्री सक्सेना ने आदेशित िकया है िक तहसील पनागर अन्तर्गत ओम चंसोरिया वेयरहाउस के प्रांगण में संचालित उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति नुनियाकला केन्द्र कोड- 59133239 के प्रभारी समिति प्रबंधक अनिल पाठक, समिति प्रशासक गोकुल पटेल, खरीदी केन्द्र ऑपरेटर अभय साहू एवं सुजीत तिवारी पल्लेदार मुकद्दम के विरुद्ध अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। पी-5

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