राजस्व प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने दिए निर्देश
नामांतरण के मामले 30 दिनों में होने चाहिए हल
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
नामांतरण और सीमांकन के प्रकरणों का हल समय-सीमा में ही किया जाए। इनके लिए 30 दिनों की टाइम-लिमिट तय है और इसी के आधार पर कार्य किए जाएँ। इससे अधिक का समय यदि लगता है तो सम्बंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के लिए राजस्व न्यायालयों में नियमित तौर पर सुनवाई होनी चाहिए। बंटवारा के प्रकरणों का हल 60 दिनों में होना ही चाहिए। उपरोक्त हिदायत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सोमवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दी। बैठक में अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्धारित दिन राजस्व न्यायालयों में मौजूद रहकर प्रकरणों पर सुनवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए पटवारियों के कामकाज की नियमित मॉनिटरिंग करने, समीक्षा करने तथा उनकी बैठक बुलाकर उन्हें समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करने कहा। श्री सुमन ने बैठक में फसल गिरदावरी और कृषि संगणना के कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा भी लिया।
उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता हो
कलेक्टर ने कृषि एवं इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक में खरीफ के दौरान किसानों की माँग के अनुरूप उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में श्री सुमन ने जिले में उर्वरक की उपलब्धता तथा बोनी की स्थिति का ब्यौरा भी लिया। उन्होंने कहा कि जिले में यूरिया, डीएपी की अपूर्ति नियमित बनी रहे। कलेक्टर ने मूंग उपार्जन की समीक्षा करते हुए किसानों से खरीदी हुई मूंग के परिवहन में तेजी लाने की हिदायत दी। बैठक में लम्पी वायरस से बचाव के लिए अभी से सतर्कता बरतने की हिदायत दी।
दुकान विहीन पंचायतों में भी खुले राशन की दुकान
कलेक्टर श्री सुमन ने खाद्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में शेष रह गईं उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में भी दुकानें खोलने की कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसी कोई पंचायत नहीं रहनी चाहिए जहाँ उचित मूल्य दुकान न हो। व्हीसी के माध्यम से जुड़े अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से कहा कि जो कुछ उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतें शेष रह गई हैं वहाँ यदि आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं तो आवेदन बुलाने की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करें।