सीजीएचएस : अब कहीं भी कर सकेंगे चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा
सीजीएचएस लाभार्थी भारत के किसी भी शहर में मान्यता प्राप्त अस्पताल से चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत हैं
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थी भारत के किसी भी शहर में मान्यता प्राप्त अस्पताल से चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल में भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा केवल उसी शहर के अपर निदेशक कार्यालय में देना होता है जहाँ पर कार्डधारक रजिस्टर्ड हैं लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि अब सीजीएचएस लाभार्थी उसी शहर के अपर निदेशक कार्यालय में ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है, जिस शहर में उसके द्वारा चिकित्सा सुविधा प्राप्त की गई है। साथ ही यह विकल्प भी दिया गया है कि लाभार्थी अपने शहर में आकर भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत कर सकता है जहाँ का वह कार्डधारक है। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सीएस राजपूत, कृष्णामूर्ति, मलकीत सिंह, एमएन सिंह, बीएस अरोरा ने इस निर्णय का स्वागत किया है।