जबलपुर: एक्सीडेंट से टूटी हड्डी, स्टार हेल्थ ने क्लेम देने से कर दिया इनकार
क्लेम डिपार्टमेंट कह रहा अस्पताल के दस्तावेज बनवाए हैं फर्जी
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
सड़क हादसे में घायल होने पर पहले दिन से बीमा पॉलिसी कवर लागू हो जाता है। पूरा इलाज कैशलेस किया जाता है और बिल सबमिट करने पर भी पूरा भुगतान बीमा कंपनी को देना होता है, पर नियमों को ताक पर रखकर बीमा कंपनी आम लोगों को दुर्घटना का शिकार होने के बाद भी किसी तरह का लाभ नहीं दे रही है। ऐसी शिकायत उत्तर प्रदेश, शामली कट्टा कांधला, मुजफ्फर नगर निवासी गोविंद सिंह ने की है।
उन्होंने बताया कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है। पॉलिसी क्रमांक पी/161222/01/20 23/003004 का प्रीमियम भी जमा करते आ रहे हैं। उनका अप्रैल 2023 में एक सड़क हादसे में पैर का घुटना टूट गया था। गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इलाज के दौरान बीमा कंपनी को कैशलेस के लिए मेल किया तो बीमा कंपनी ने कैशलेस से इनकार कर दिया। बीमित ने अपने खर्च पर इलाज कराया और इलाज के बाद सारे दस्तावेज बीमा कंपनी में सबमिट किए तो बीमा कंपनी ने क्लेम नंबर 0044939 जनरेट करते हुए जल्द भुगतान का दावा किया था, पर उसके बाद अनेक प्रकार की क्वेरी निकालीं, जो बीमित ने दोबारा सत्यापित कराकर दीं, जिन्हें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने मानने से इनकार कर दिया। उन दस्तावेजों को बीमा कंपनी ने फर्जी करार देते हुए नो क्लेम कर दिया। बीमित का आरोप है कि बीमा कंपनी द्वारा जालसाजी की जा रही है। वहीं बीमा कंपनी ने अपना पक्ष इस संबंध में नहीं दिया है।
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