जबलपुर: सांसद एवं विधायक निधि से नए कार्य स्वीकृत करने पर लगी रोक

  • राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक साइलेंस जोन (कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र) घोषित किया है।
  • किसी भी प्रकार के विज्ञापन नहीं दिए जाने के निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं।
  • उपलब्धियाँ दर्शाने वाले होर्डिंग्स या विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिए हैं।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-18 10:36 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ लागू हुई आदर्श आचरण संहिता के मद््देनजर आदेश जारी कर सांसद एवं विधायक क्षेत्र विकास निधि से किसी भी नए कार्य की स्वीकृति या राशि जारी करने पर रोक लगा दी है।

संपूर्ण जिला साइलेंस जोन घोषित- जबलपुर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के तहत संपूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक साइलेंस जोन (कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र) घोषित किया है।

होर्डिंग्स एवं विज्ञापनों को हटाने के निर्देश- जिला पंचायत एवं नगर निगम जबलपुर सहित जिले के सभी स्थानीय निकायों एवं जनपद पंचायतों को उनके क्षेत्र में शासकीय व्यय पर लगाए गए, उपलब्धियाँ दर्शाने वाले होर्डिंग्स या विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश में कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद शासकीय व्यय पर सत्ताधारी पार्टी या राजनैतिक दलों द्वारा उपलब्धियों को दर्शाने वाले किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स प्रदर्शित नहीं किए जाने तथा किसी भी प्रकार के विज्ञापन नहीं दिए जाने के निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं।

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