विधानसभा चुनाव- अभेद्य किला बन जाएगा कृषि विवि परिसर

कलेक्टर ने किया आवंटित कक्षों का निरीक्षण

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-11 18:19 GMT

डिजिटल डेस्क जबलपुर। विधानसभा चुनाव की सामग्री वितरण से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना तक के सारे कार्य जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में कराने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को कलेक्टर-एसपी के साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहाँ एक ही बड़े कक्ष में सभी आठों विधानसभा क्षेत्रों की गणना हो जाएगी। इसके साथ ही पूरा परिसर बाउंड्री वॉल से कवर है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रहेगी।

कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं पुलिस अधीक्षक तुषारकान्त विद्यार्थी ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन तथा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भवन का निरीक्षण किया । इन स्थानों को विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम एवं वीवीपेट मशीनों को सुरक्षित रखने स्ट्रॉन्ग रूम तथा मतों की गणना के लिये मतगणना केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है।

निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती जयति सिंह, नगर निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री शिवेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।

अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक-

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में पदस्थ शासकीय, अद्र्ध शासकीय, निगम, मण्डल एवं स्थानीय निकायों के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के

अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सभी को निर्देश दिये गए हैं कि उनकी बगैर अनुमति के कोई भी अवकाश पर नहीं जायेगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा।

होर्डिंग्स एवं विज्ञापनों को हटाने के निर्देश-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर जिला पंचायत एवं नगर निगम जबलपुर सहित जिले के सभी स्थानीय निकायों एवं जनपद पंचायतों को उनके क्षेत्र में शासकीय व्यय पर लगाये गये उपलब्धियाँ दर्शाने वाले होर्डिंग्स या विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिये हैं।

जनसुनवाई स्थगित, ग्राम सभायें भी नहीं होंगी-

प्रति सप्ताह मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि साप्ताहिक जनसुनवाई आदर्श आचरण संहिता प्रभावी रहने तक स्थगित रहेगी। चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने तक ग्राम सभाओं के आयोजन पर भी रोक लगा दी है।

सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर-

विधानसभा चुनाव तथा आने वाले त्योहारों के दौरान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण पोस्ट कर

सांप्रदायिक, धार्मिक एवं जातिगत विद्वेष पैदा करने के असामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों पर रोक लगाने जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।

वाहनों की जाँच करने के निर्देश-

कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को सभी प्रकार के वाहनों की सघन जाँच करने के आदेश दिये हैं। श्री सुमन ने आदेश में कहा है कि चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के इरादे से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से वाहनों द्वारा हथियार एवं गोला बारूद लाये जाने के प्रयास किये जा सकते हैं । इस आशंका को समाप्त करने विधान सभा निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे क्षेत्रों को सील बंद कर उनकी चौकसी की जाये तथा मोटर गाड़ी, ट्रक, टैम्पो आदि सभी प्रकार के वाहनों की सघन जाँच की जाये।

आवंटित कक्षों का निरीक्षण-

कलेक्टर श्री सुमन ने कलेक्टर कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटित किये जा रहे कक्षों का भ्रमण किया तथा चुनाव लडऩे के इच्छुक अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया । जिले की आठों विधानसभा क्षेत्रों के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों को कलेक्टर कार्यालय में कक्ष आवंटित किये जा रहे हैं ।

पोस्टर पर मुद्रक का नाम जरूरी-

विधानसभा चुनाव के दौरान पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे

आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की प्रतियाँ निर्वाचन कार्यालय में भी जमा करनी होंगी। साथ ही प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना जरूरी होगा। उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। इसमें 06 माह तक का कारावास, 2 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। यह जानकारी कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई प्रकाशकों एवं मुद्रकों की बैठक में दी गई ।

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