जबलपुर: खराब होती फिजा को लेकर प्रशासन अलर्ट 125 डेसिबल के पटाखों को बेचना प्रतिबंधित

रात 10 बजे के बाद पटाखों को फोड़ने पर रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-08 10:00 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

जिले की खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इनके तहत 125 डेसिबल से अधिक वाले पटाखों का न केवल विक्रय प्रतिबंधित किया गया है बल्कि उनका परिवहन भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद पटाखों को फोड़ने पर भी रोक होगी। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भेजी गई जिले की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144-1 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में ऐसे पटाखों के क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन की गतिविधियों पर रोक लगा दी है जिनके निर्माण में बेरियम साल्ट का इस्तेमाल किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश में लड़ी में जुड़े हुए पटाखों तथा ऐसे पटाखों जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक हो के क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर भी रोक लगाई है। इसके साथ ही एण्टीमोनी लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रोनटियम क्रोमेट का उपयोग कर बनाए गए पटाखों के क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन को भी प्रतिबंधित किया गया है।

व्यवस्था बनाए रखें अधिकारी

जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे।

क्षेत्र में समस्त पटाखा भण्डारण विक्रय स्थलों का निरीक्षण करें।

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