जबलपुर: पॉलिसी धारक को आदित्य बिरला हेल्थ कंपनी ने नहीं किया भुगतान

  • आरोप: पॉलिसी बेचते वक्त किए थे कई दावे
  • इलाज के दौरान बीमा कंपनी को कैशलेस के लिए मेल किया।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-07 14:18 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। बीमा बीमितों को अनेक प्रकार के लाभ देने का दावा करती हैं पर जरूरत पड़ने पर पॉलिसी धारक को मदद करने से बीमा अधिकारी इनकार कर देते हैं। अस्पताल में अपने खर्च पर बीमितों को इलाज कराना पड़ता है।

परेशान होकर पीड़ित कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। गुजरात वड़ोदरा निवासी धवल भगतानी ने शिकायत की है कि उनका आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा है। पॉलिसी क्रमांक 21-23-3858731 का प्रीमियम भी देते आ रहे हैं।

जुलाई 2024 में अलका बेन भगतानी का स्वास्थ्य खराब हो गया था। इलाज के दौरान बीमा कंपनी को कैशलेस के लिए मेल किया। मेल करने पर बीमा अधिकारियों ने कैशलेस रिजेक्ट कर दिया। कैशलेस रिजेक्ट किए जाने के कारण बीमित को अपने खर्च पर पूरा उपचार कराना पड़ा।

उपचार के बाद सारे बिल व रिपोर्ट बीमा कंपनी में सबमिट की तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने जल्द भुगतान का वादा किया। बीमित लगातार संपर्क करते आ रहा है पर उसे आज तक उपचार का भुगतान क्लेम डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया गया। वहीं कंपनी के प्रवक्ता से संपर्क किया पर कंपनी का पक्ष नहीं मिल सका।

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स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं।

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