छिंदवाड़ा: पत्नी से अप्राकृतिक कृत्य और प्रताडऩा के आरोपी को सजा, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। लावाघोघरी थाना क्षेत्र की एक महिला ने पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताडऩा की शिकायत की थी। दहेज प्रताडऩा के साथ पति के विरुद्ध अप्राकृतिक कृत्य का अपराध दर्ज कराया था। इस मामले के आरोपी पति को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद बंशकार ने दोषी करार दिया था। न्यायाधीश ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में १० साल तक की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज चिखलकर ने बताया कि पीडि़ता की शादी नीलेश से १३ मई २०२१ को हुई थी। शादी के बाद से पति व ससुराल पक्ष के सदस्य ५० हजार रुपए की मांग कर प्रताडि़त करने लगे थे। आरोपी पति नीलेश ने गर्भवती पीडि़ता के साथ मारपीट कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नीलेश के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। न्यायाधीश ने आरोपी नीलेश को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी नीलेश को धारा ४९८ ए में ३ साल की कैद व १ हजार रुपए जुर्माना, धारा ३७७ में १० साल की कैद और ४ हजार रुपए अर्थदंड और दहेज अधिनियम की धारा ३/४ में ५ साल की कैद व १५ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।