छिंदवाड़ा: डकैती और हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास

  • उमरानाला चौकी क्षेत्र के ग्राम उमरिया मामला
  • डकैती और हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-20 04:34 GMT

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। उमरानाला चौकी क्षेत्र के ग्राम उमरिया में २५ जुलाई २०१९ की रात डकैती और हत्या का जघन्य मामला सामने आया था। इस वारदात में हथियार बंद आरोपियों की मारपीट से घायल ७० वर्षीय फकीर पाठे की मौत हो गई थी। इस मामले के सात आरोपियों को सोमवार को न्यायालय ने दोषी करार दिया था। मंगलवार को सभी सातों आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से उमरानाला चौकी क्षेत्र के ग्राम उमरियाउमरानाला चौकी क्षेत्र के ग्राम उमरियाडित किया गया है।

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अभियोजन अधिकारी समीर पाठक ने बताया कि २५ जुलाई २०१९ की रात पाठे परिवार के घर में घुसे आरोपी रवि, देवा, रमेश, चेतन, गोलू, राजकुमार, मानू, शहजाद और एक नाबालिग ने हथियार के बल पर पीडि़त परिवार के साथ मारपीट कर डकैती की थी। इस दौरान मारपीट में घायल ७० वर्षीय फकीर पाठे की मौत हो गई थी। भीमराव पाठे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 460, 395, 396, 394 भादवि एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। विवेचना के दौरान रमेश की मौत हो चुकी है। इस मामले के अन्य आरोपियों को न्यायालय ने दोषी मानकर सजा सुनाई है।

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इन आरोपियों को पड़ी सजा-

न्यायालय ने महाराष्ट्र के भंडारा निवासी चेतन पिता रमेश गायधने, रवि उर्फ महराज पिता रामप्रसाद दुबे, बिछुआ के डोंगरगांव निवासी देवा उर्फ देवराव पिता नेतराम वर्मा, सारंगबिहरी निवासी श्रावण उर्फ गोलू पिता परसराम खापरे, मंडला के नैनपुर निवासी राजकुमार उर्फ बड्डा पिता हेताकेराम, मोनू पिता भूरामल ठाकुर, राजगढ़ के पचौर निवासी शहजाद उर्फ समीर पिता अजमेरी खा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आम्र्स एक्ट की धारा २५ (1बी)(ए) में आरोपी रवि उर्फ महाराज एवं देव उर्फ देवराज को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

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