पन्ना: नाबालिग के दुष्कर्मियों का आजीवन कारावास

  • उमरेठ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला
  • नाबालिग के दुष्कर्मियों का आजीवन कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-07 04:00 GMT

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। उमरेठ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की विवेचना एसडीओपी अनिल कुमार शुक्ला, एसआई दीपा ठाकुर ने किया था।

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अभियोजन अधिकारी दिनेश उईके ने बातया कि ३१ दिसम्बर २०२२ को १४ वर्षीय नाबालिग अपने दोस्त साहिल के साथ कबड्डी मैच देखने गई थी। मैच रात लगभग १ बजे खत्म हुआ था। दोस्त साहिल नाबालिग को बीच रास्ते में छोडक़र चला गया। नाबालिग डर की वजह से वहीं पुलिया के नीचे छिपी रही। दूसरे दिन आरोपी जितेन्द्र का नाबालिग को फोन आया था। ३० वर्षीय जितेन्द्र अपने दोस्त २७ वर्षीय अरुण के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था। यहां से दोनों नाबालिग को अरुण के खेत ले गए। जहां दोनों ने उसके साथ दुराचार किया था। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366ए, 376डीए भादवि, पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4, 5जी, 6 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(डब्यू76)(2), 3(2)(व्ही) के तहत मामला दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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