सिवनी: नियम तोड़ा तो दो साल की हो सकती है सजा, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित

  • नियम तोड़ा तो दो साल की हो सकती है सजा
  • मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-11 04:47 GMT

डिजिटल डेस्क, सिवनी। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया कवरेज के परिप्रेक्ष्य में दिशा.निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि टेलीविजन, सिनेमैटोग्राफ या इसी तरह के अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले (विज्ञापन या प्रचार आदि) का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आयोग के अनुसार चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या ऐसे इरादे या गणना करने जैसा कोई भी प्रयास चुनावी मामला माना जाएगा।

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लेना होगा पूर्व प्रमाणन

आयोग ने स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आयोग के पूर्व आदेशानुसार राज्य जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा पूर्व.प्रमाणन की आवश्यकता होगी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्लेटफार्मों के स्वतंत्रए निष्पक्ष और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी भाग लेने वाले सोशल मीडिया प्लेटफ ार्मों के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता भी विकसित की है। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, बशर्ते कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री पूर्व.प्रमाणित हो। उनके द्वारा एमसीएमसी समिति से अनुमोदन लेना होगा। आवेदकों को ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी कमेटी को आवेदन करना होगा।

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