अदालत: नईम शेख की हत्या के दो आरोपियों को 6 तक हाजिर होने की हिदायत, दो आरोपी फरार
- नईम शेख की हत्या का मामला
- दो आरोपियों को 6 तक हाजिर होने की हिदायत
- दूसरे मामले में महिला के साथ गालीगलौज, बेटे को भी पीटा
डिजिटल डेस्क, भंडारा. गोबरवाही की रेलवे गेट के पास 25 सितंबर को मैंग्नीज व्यवसायी नईम शेख की हत्या करने वाले 12 आरोपियों को घटना के कुछ समय बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जबकि दो आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। इन दो आरोपियों को न्यायालय अथवा पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। यह अवधि 6 फरवरी को खत्म हो रही है। इसके पहले दोनों आरोपियों को न्यायालय अथवा पुलिस के सामने हाजिर होना होगा। फरार आरोपियों में नागपुर के बापुना वाईन शॉप परिसर जरिपटका निवासी विशाल रामचंद्र मानेकर (32) तथा तुमसर के रविदास नगर निवासी विनेक दिलीप सांडेकर का समावेश है। तुमसर के मैग्नीज व्यवसायी नईम शेख की पुरानी रंजिश में गोली चालकर व चाकू से हमला कर 25 सितंबर को हत्या कर दी गई थी।
इस प्रकरण में पुलिस ने 12 आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ मकोका लगाया। वहीं घटना के बाद से फरार चल रहे दो आरोपी विशाल मानेकर तथा विनेक सांडेकर की पुलिस तलाश कर रही है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 15 दिन का समय देकर न्यायालय अथवा पुलिस के सामने हाजिर होने का आह्वान किया है। यह अवधि 6 फरवरी को खत्म हो रही है। इसके बाद भी यह दोनों आरोपी हाजिर नहीं होते है तो पुलिस प्रशासन आरोपियों को फरार घोषित करने के लिए न्यायालय के सामने रिपोर्ट प्रस्तृत करेगी। जिसके आरोपियों को फरार घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उपरोक्त जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी गई है।
महिला के साथ गालीगलौज, बेटे को भी पीटा
उधर मोहाडी में मामूली बात पर महिला के साथ गालीगौलकर घर में घुसकर बेटे को बैट से पीटने का मामला मोहाडी के तिलक वार्ड में सामने आया। मोहाडी पुलिस ने 35 वर्षिय विवाहित महिला की शिकायत पर 31 जनवरी को मोहाडी के चेतन धकाते (25) तथा उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंगलवार 30 जनवरी को महिला यह परमात्मा एक भवन से अपने बेटे व अतिथियों के साथ महाप्रसाद का भोजन कर कर वापिस लौटते समय महिला का चेतन धकाते के बहन को धक्का लगा। चेतन महिला को गालिगलौज करने लगा। कुछ समय बाद जब महिला घर पहुंची तो चेतन ने उसे बेटे हिमांशु के सिर पर बैट से हमला किया। महिला ने मोहाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामले में चेतन धकाते और उसके दोस्त पर धारा 324, 504, 506 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक फौजदार चिचखेडे कर रहे है।