कार्रवाई: बावनथड़ी नदी के तट पर संग्रहित 130 ब्रास रेत राजस्व विभाग ने की जब्त
- तुमसर के तहसीलदार मोहन टिकले की टीम ने की कार्रवाई
- 130 ब्रास रेत राजस्व विभाग ने की जब्त
डिजिटल डेस्क, तुमसर (भंडारा). तहसील के आखिरी छोर पर स्थित मध्यप्रदेश राज्य की सीमा से सटकर बावनथड़ी नदी तट पर आष्टी ग्राम में रेत माफियाओं ने अवैध तरीके से संग्रहित कर रखी 130 ब्रास रेत राजस्व विभाग ने जब्त की है। यह छापमार कार्रवाई राजस्व विभाग के नेतृत्व में रविवार,18 फरवरी को की गई। तुमसर तहसील में बावनथडी नदी तट से घडल्ले से रेत का अवैध वहन होता है। ऐसी जानकारी मिलने पर तुमसर के उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकालजे एवं परीक्षाविधीन उपविभागीय अधिकारी अनय नवंदर एवं तहसीलदार मोहन टिकले के मार्गदर्शन में आष्टी परिसर में राजस्व विभाग के नाकाडोंगरी के मंडल अधिकारी देशभ्रतार एवं पटवारी के दल ने 18 फरवरी को रात के दौरान 130 ब्रास रेत के अवैध संग्रहन को जब्त किया। तुमसर तथा मोहाडी परिसर में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू है। जिसके कारण रेत माफियाओं में हड़कंप मचा है।
रेत तस्करों ने नायब तहसीलदार के बाद अब वन कर्मचारी को धमकाया
उधर गोंदिया में रेत तस्करों द्वारा आमगांव के नायब तहसीलदार के साथ गालीगलौज कर धमकाने का मामला अभी सुर्खियों में ही था कि, रविवार,18 फरवरी की रात रेत तस्करों ने एक वनरक्षक के साथ धक्कामुक्की कर शासकीय काम में बाधा निर्माण करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आमगांव थाना अंतर्गत 18 फरवरी की रात 8 से 10.30 बजे के दौरान फरियादी वन रक्षक आमगांव निवासी नामदेव जर्नादन कदम(31) तिगांव के पास बीट पेट्रोलिंग गश्त कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी ट्रैक्टर चालक बिना नंबर के एक ट्रैक्टर में लगी ट्राली में बिना किसी अनुमति के एक ब्रास रेत भरकर उसका परिवहन करते हुए दिखाई पड़ा। जिस पर फरियादी ने उसे रेत भरा वाहन वन परिक्षेत्र कार्यालय आमगांव में जमा करने के लिए कहा। लेकिन ट्रैक्टर मालिक के बेटे ने वाहन वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा न कराते हुए ट्राली में भरी एक ब्रास रेत तिगांव से सटे बांस के भंडार के पास खाली कर ट्रैक्टर एवं ट्राली अपने साथ ले गया। उसी प्रकार एक अन्य आरोपी ने फरियादी के साथ धक्कामुक्की कर उसे फोटो खिंचने से रोककर शासकीय काम में बाधा निर्माण की। इस मामले में आमगांव पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 379, 353, 504, 34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक अक्षय वलसे कर रहे हैं।