भारतपे ने अशनीर,उनकी पत्नी पर किया मुकदमा, फर्म को ठगने के लिए 88 करोड़ रुपये चुकाने को कहा

फिनटेक प्लेटफॉर्म भारतपे ने अशनीर,उनकी पत्नी पर किया मुकदमा, फर्म को ठगने के लिए 88 करोड़ रुपये चुकाने को कहा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-08 09:01 GMT
भारतपे ने अशनीर,उनकी पत्नी पर किया मुकदमा, फर्म को ठगने के लिए 88 करोड़ रुपये चुकाने को कहा
हाईलाइट
  • भारतपे ने अशनीर
  • उनकी पत्नी पर किया मुकदमा
  • फर्म को ठगने के लिए 88 करोड़ रुपये चुकाने को कहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म भारतपे ने गुरुवार को कहा कि उसने अपने पूर्व सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कंपनी के धन की भारी हेराफेरी को लेकर सिविल और क्रिमिनल कार्यवाही शुरू की है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने ग्रोवर्स को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 88.6 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है, जिसे उन्होंने फर्जी बिल बनाने, वेंडर भुगतान और व्यक्तिगत उपयोग जैसे विभिन्न तरीकों से ठग लिया।

कंपनी के प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, भारतपे ने पूर्व सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, पूर्व नियंत्रण प्रमुख, माधुरी जैन ग्रोवर और उनके परिवार के अन्य जुड़े पक्षों के खिलाफ विभिन्न दावों के लिए दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कंपनी के धन की हेराफेरी भी शामिल है।

प्रवक्ता ने कहा, हमें अदालतों और अधिकारियों पर पूरा भरोसा है और भरोसा है कि न्याय होगा। चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए हमारे पास इस समय कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं है। जबकि नई दिल्ली में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के साथ आपराधिक मामला दायर किया गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान में दीवानी मामले की सुनवाई कर रहा है जहां कंपनी ने ग्रोवर्स को कंपनी के फंड को चुकाने के लिए कहा है, जिसे उन्होंने विभिन्न माध्यमों से कथित रूप से गलत तरीके से गबन किया है।

भारतपे मुकदमे में अन्य पक्ष दीपक जगदीशराम गुप्ता हैं, जो माधुरी जैन के बहनोई हैं और व्यवस्थापक प्रमुख के रूप में काम करते हैं और माधुरी जैन को रिपोर्ट करते हैं। पहले की रिपोर्ट्स के मुताबिक, माधुरी जैन ने खुद भुगतान के लिए चालान प्राप्त किए और उन्हें खातों की टीम को भेज दिया। ये चालान कथित तौर पर श्वेतांक जैन द्वारा बनाए गए थे, जो उनके भाई हैं और मुकदमे में उनका भी नाम है।

सोर्सः आईएएनएस

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