SSR Death Case: CBI दर्ज कर सकती है धारा 302 के तहत हत्या का केस, पिठानी और नीरज बन सकते हैं सरकारी गवाह
SSR Death Case: CBI दर्ज कर सकती है धारा 302 के तहत हत्या का केस, पिठानी और नीरज बन सकते हैं सरकारी गवाह
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आईपीसी की धारा 302 (हत्या) को जोड़ सकती है। इसके अलावा सुशांत के मैनेजर रहे सिद्धार्थ पिठानी के सरकारी गवाह बनने की संभावना है। AIIMS की टीम के सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सीबीआई केस के दूसरे चरण की जांच शुरू करने जा रही है। इस जांच से पहले ये जानकारी सामने आई है। AIIMS ने 28 सिंतबर को ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। एम्स की रिपोर्ट ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है कि दिवंगतअभिनेता को उनकी मृत्यु से पहले जहर दिया गया था।
सुशांत के स्टाफ से दोबारा पूछताछ करेगी सीबीआई
सीबीआई से उम्मीद की जा रही है कि वह इस सप्ताह के भीतर अपनी आगे की कार्ययोजना तैयार कर लेगी। जांच एजेंसी फिर से दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के सभी स्टाफ से पूछताछ कर सकती है जो 14 जून की सुबह घर में मौजूद थे, जब अभिनेता मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। ‘रिपब्लिक भारत’ की रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई की निगरानी में है और वह सरकारी गवाह बन सकता है। इससे पहले सीबीआई ने बयान जारी कर कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच जारी है।
सुशांत की बहन ने कहा- शानदार खबर
सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। श्वेता ने लिखा, "CBI धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने जा रही है, शानदार खबर। एक अन्य ट्वीट में श्वेता ने लिखा, "हमें सीबीआई पर भरोसा है, हम सच से बस इंच भर दूर हैं! आने वाले दिन अहम है... हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। बहुत आशावान हूं। मुझे पता है कि ईश्वर जरूर हमारे साथ हैं। हम इसे #Revolution4SSR कह रहे हैं क्या आप हमारे साथ हैं?"