फिरौती मांगनेवाले को एक वर्ष की सजा

yavatmal in one year jail for ransom
फिरौती मांगनेवाले को एक वर्ष की सजा
यवतमाल फिरौती मांगनेवाले को एक वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क, पुसद(यवतमाल)।  सरकारी कर्मी से एक लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए जिला सह न्यायाधीश ने एक वर्ष की सजा सुनाई है।  सजायाफ्ता का नाम पत्रे ले-आउट निवासी राजू दत्ता राठोड़ है। वह शहर में एक साप्ताहिक चलाता है। उसने  सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी और उस खबर को प्रकाशित न करने के बदले में सरकारी कर्मी से एक लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। जिसकी शिकायत 17 मई 2018 को पुसद शहर थाने में दर्ज की गई। मामले की सुनवाई कर मंगलवार को स्थानीय सह न्यायाधीश जी. एस. पारवे ने आरोपी को भादंवि की धारा 384 के तहत 1 वर्ष की सजा और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की शिकायत गोपाल जिरोणकर (50) ने दर्ज कराई थी। मामले में न्यायालय ने कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोप साबित होने से आरोपी राजू राठोड़ को उक्त सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील सी.बी. उईके ने पैरवी की।   
 

Created On :   27 July 2022 5:45 PM IST

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