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जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा अब 15 जुलाई 2021 तक बढ़ायी गयी!
By - Bhaskar Hindi |9 July 2021 6:05 AM GMT
जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा अब 15 जुलाई 2021 तक बढ़ायी गयी!
डिजिटल डेस्क | गुना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा शासन के निर्देशानुसार जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किया गया आदेश 07 जुलाई 2021 तक की अवधि को बढ़ाते हुए अब 15 जुलाई 2021 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक मध्यप्रदेश शासन गृह मंत्रालय भोपाल के परिपत्र के पालन में आदेश किया है।
उक्त आदेश का उल्लंघन कराने वाले व्यक्तियों, संगठन, संस्था के विरूद्ध भारतीय दण्ड पक्रिया संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
Created On :   9 July 2021 9:18 AM GMT
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