अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर!

Legal Literacy Camp organized in Awadhesh Pratap Singh University!
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर!
साक्षरता शिविर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर!

डिजिटल डेस्क | रीवा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरसी वाष्र्णेंय के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे जिले में विशेष एवं सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विधि विभाग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश श्री विपिन कुमार लवानिया ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य है कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए सर्वहारा वर्ग को भी न्याय प्राप्त हो और वह न्याय से वंचित न रह जाय। इसीलिए जिला विधिक सेवा वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। शिविर के अध्यक्ष एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजकुमार आचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रत्येक वर्ग को उनके अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है।

ताकि व्यक्ति सुदृढ़ हो ताकि समाज प्रगतिवादी हो और देश उन्नतिशील हो सके। उन्होंने एक क्लीनिक के माध्यम से भी विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए हुए ग्राम सुनीरा में जो की कानूनी समस्याओं को चिन्हित करने और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन के सहयोग से उन कानूनी समस्याओं का निराकरण करवाए जाने पर जोर दिया। जिला एवं अन्य अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह राठौर ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वाहन चलाने से पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही लाइसेंस प्राप्त कर वाहन चलाए और हेलमेट अवश्य पहने यह आपके सुरक्षा के लिए है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानन्द त्रिवेदी ने हिन्दू विवाह अधिनियम एवं हिन्दू ला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ . सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानून के संबंध में जन चेतना प्रसारित करने में और विधिक सहायता प्रदान करने में सराहनीय भूमिका है। समाज का कमजोर से कमजोर वर्ग भी अब न्याय से वंचित न रहेगा क्योंकि विधिक सेवा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा कार्य निरंतर कर रहा है ।

विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। शिविर में स्वागत उदबोधन विधि विभाग के प्रभारी आचार्य प्रो. राजीव दुबे ने किया। सफल संचालन लीगल एड क्लीनिक प्रभारी डॉ. आलोक मिश्रा द्वारा किया गया। आभार डॉ. सत्यमुनि द्विवेदी द्वारा किया गया। विधि विभाग के डॉ. देवेन्द्र कुमार, डॉ. सलील मिश्रा, डॉ. खगेशनाथ गर्ग श्री राजेश कुमार शुक्ला, श्रीमती श्रीमती रेखा शुक्ला सुश्री नलिनी गुप्ता, सुश्री श्रुति चतुर्वेदी एवं कमलेश मिश्रा सहित समस्त लीगल एड क्लीनिक के पैरालीगल वालेंटियर एवं विधि छात्र उपस्थित थे।

Created On :   30 Oct 2021 4:37 PM IST

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