कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेनका गंभीर के खिलाफ कार्रवाई पर से रोक हटाई

Calcutta High Court lifts stay on action against Maneka Gambhir
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेनका गंभीर के खिलाफ कार्रवाई पर से रोक हटाई
पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेनका गंभीर के खिलाफ कार्रवाई पर से रोक हटाई
हाईलाइट
  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेनका गंभीर के खिलाफ कार्रवाई पर से रोक हटाई

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी सांसद अभिषेक बनजी की साली मेनका गंभीर के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी ठोस कार्रवाई करने से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर मौजूदा प्रतिबंध को हटा दिया। पिछले साल ईडी ने गंभीर को पश्चिम बंगाल में मवेशी और कोयला घोटाले के मामलों में पूछताछ के लिए नई दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय में बुलाया था। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की अदालत ने कोलकाता में ही केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ किए जाने के गंभीर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तारी सहित किसी भी ठोस कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण भी दिया।

ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में इस संरक्षण को चुनौती दी। हालांकि खंडपीठ ने तब ईडी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अंतरिम सुरक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय एजेंसी को किसी एकल-न्यायाधीश की पीठ से संपर्क करने की सलाह दी। इस पर ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अदालत में अपील की, जिसने शुक्रवार को गंभीर के खिलाफ एकजुट कार्रवाई से रोक हटा दी। हालांकि, न्यायमूर्ति मंथा ने उन्हें मामले में किसी भी उच्च पीठ से संपर्क करने की इजाजत दी है।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   6 Jan 2023 3:31 PM IST

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