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आंध्र हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री से आवास पर पूछताछ करने को कहा
डिजिटल डेस्क, अमरावती। तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पोंगुरु नारायण को राहत देते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को सीआईडी को निर्देश दिया कि वह हैदराबाद में उनके आवास पर उनसे पूछताछ कर सकती है।
सीआईडी ने अमरावती इनर रिंग रोड मास्टर प्लान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में नारायण को नोटिस दिया था।
तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता को पूछताछ के लिए सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, नारायण ने हैदराबाद में अपने निवास पर पूछताछ करने के लिए सीआईडी को निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।
पूर्व मंत्री के वकील ने अदालत को बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनका हाल ही में इलाज हुआ है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि नारायण 65 साल की उम्र पार कर चुके हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सीआईडी को पूर्व मंत्री से उनके वकील की मौजूदगी में हैदराबाद स्थित उनके आवास पर पूछताछ करने का निर्देश दिया।
सीआईडी ने इस साल मई में अमरावती में एक आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, पूर्व नगरपालिका प्रशासन मंत्री नारायण और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
प्राथमिकी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के विधायक ए. रामकृष्ण रेड्डी की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
यह राज्य की राजधानी अमरावती से संबंधित कार्यो में विभिन्न कथित अनियमितताओं के लिए नायडू, नारायण और अन्य के खिलाफ सीआईडी द्वारा दर्ज मामलों में से एक है।
अमरावती भूमि घोटाला मामले में मार्च में सीआईडी ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था।
तेदेपा नेताओं ने अनियमितताओं के आरोपों का खंडन किया है और जगन मोहन रेड्डी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया है।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   16 Nov 2022 8:30 PM IST