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जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के मुताबिक कलेक्टर ने जारी किए आदेश!
डिजिटल डेस्क | गुना क्र0प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियॉंनिर्धारित मापदण्ड -2.1केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल, फूल और सब्जियॉं, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें, समस्त कृषि गतिविधियों खाद, बीज एवं कृषियंत्रों की दुकानें । प्रतिदिन ( जनता कर्फ्यू दिवस को छोडकर) प्रात: 09:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक -2.2कपडा/रेडीमेड, फुटवेयर, बर्तन, सर्राफा, टेलरिंग, जनरल स्टोर, लगेज एवं रेडीमेड फर्नीचर, हेयर कटिंग एवं मोची की दुकान, सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार (प्रात: 09:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक) -2.3इलेक्ट्रीकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, ऑप्टीकल्स, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, हार्डवेयर, टायर की दुकानें, ऑटोपार्ट्स, वाहन सर्विस सेन्टर, टेण्ट हाउस, मिठाई, बेकरी एवं बताश की दुकानें ।
मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार (प्रात: 09:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक) -2.4समस्त निजी कार्यालय (Private commercial establishment)कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ -2.5समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये प्रतिदिन संचालित किए जा सकेंगे । -2.6समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालयकुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे । (प्रात: 10:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक) -2.7समस्त लॉजिंग/होटल/रिसोर्ट एवं उनके रेस्टोरेंटरेस्टोरेंट में बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिये रेस्टोरेंट खुल सकेंगे (प्रात: 10:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक )
Created On :   31 May 2021 8:39 AM GMT