सांसद मारपीट केस: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को सुप्रीम फटकार
- दिल्ली हाईकोर्ट के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी
- पीठ ने बिभव के वकील से पूछे कई सवाल
- स्वाति मालीवाल से मारपीट का है आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमकर लताड़ लगाई। सर्वोच्च कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा इस टाइप के गुंडे को सीएम आवास में क्या काम करना चाहिए। न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश उज्जल भुइयां की पीठ ने बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले बुधवार के लिए सूचीबद्ध की। पीठ ने बिभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि अदालत दिल्ली हाईकोर्ट की आर से दर्ज की गई घटना के विवरण से हैरान है।
आपको बता दें बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के 12 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया। बिभव ने इस साल मई में आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की।
बिभव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। बिभव कुमार का कहना है कि जांच पूरी होने के कारण अब उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। टॉप कोर्ट ने कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया।
आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिंघवी से पीठ ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आवास एक निजी बंगला है? क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए? सिंघवी ने आरोपी के बचाव पक्ष में अलग अलग कई तर्क दिए।
Created On :   1 Aug 2024 7:17 PM IST