पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला में पूर्व मंत्री को दी जमानत
- याचिकाकर्ता को 1 फरवरी 2025 को रिहा किया जाएगा
- गिरफ्तारी के बाद मंत्री और टीएमसी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था
- निचली अदालत को 30 जनवरी तक गवाहों के बयान दर्ज करने का कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले केस के मुख्य आरोपी राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दे दी है। चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिसउज्जल भुइयां की बेंच याचिकाकर्ता को 1 फरवरी 2025 को रिहा किया जाएगा।
आपको बता दें चटर्जी को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था और तब से उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत आरोप हैं। ईडी का दावा है कि इस मामले में उनसे बड़ी रकम भी बरामद की गई थी। गिरफ्तारी के बाद मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था।
टॉप कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि आरोप तय करने और गवाहों की जांच पहले की जाती है तो उन्हें उसके तुरंत बाद रिहा कर दिया जाएगा। सुको ने यह भी कहा है कि चटर्जी को विधानसभा सदस्य के अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। सुको ने ये भी कहा है कि ये जमानत ईडी की ओर से दर्ज किए गए धन शोधन केस से संबंधित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित आरोपियों के खिलाफ किसी अन्य मामले से संबंधित नहीं है।
यूनीवार्ता से मिली जानकारी के अनुसार शीर्ष कोर्ट ने निचली अदालत को इस महीने आरोप तय करने और 30 जनवरी तक गवाहों के बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा गवाहों की जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को कैद करने से दंडात्मक हिरासत का मकसद पूरा नहीं हो सकता।
Created On :   13 Dec 2024 7:11 PM IST