लोकसभा चुनाव 2024: एसबीआई ने बॉण्ड संख्या का खुलासा नहीं किया: सुप्रीम कोर्ट
- बैंक को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा
- खुलासा भारतीय स्टेट बैंक को करना होगा
- 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉण्ड की विशिष्ट अक्षरांकीय संख्या (यूनीक अल्फा-न्यूमेरिक नंबर) का खुलासा करना चाहिए था। न्यायालय ने इस संबंध में बैंक से जवाब मांगा। सीजेआई ने कहा बॉन्ड संख्या का खुलासा कोर्ट ने नहीं किया है। इसका खुलासा भारतीय स्टेट बैंक को करना होगा। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई की जिसमें चुनावी बॉण्ड मामले में न्यायालय के 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का अनुरोध किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं करने और इस तरह कोर्ट के पिछले फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए एसबीआई को फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनावी बांड संख्या यानी जो बताएगी कि किस दाता ने किसको दान दिया, इस बात का खुलासा बैंक द्वारा किया जाना चाहिए।
आपको बता दें टॉप कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉण्ड की जानकारी साझा की, जो बड़ी ही दिलचस्प और रोमांचक है। हालांकि एसबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी अभी भी अधूरी बताई जा रही है। पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने बैंक को चूक का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई के लिए सोमवार, 18 मार्च का दिन निर्धारित किय। बैंक की ओर से पूरी जानकारी आने के बाद ही संख्याओं की पुख्ता जानकारी होगी। जिससे मालूम चलेगा कि किसने किसे कितना चंदा दिया।
Created On :   15 March 2024 6:49 PM IST