पंजाब में राज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ता जा रहा टकराव

The growing conflict between the governor and the government in Punjab
पंजाब में राज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ता जा रहा टकराव
पंजाब सियासत पंजाब में राज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ता जा रहा टकराव

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में संवैधानिक प्रमुख और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के बीच संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल ने सरकार को याद दिलाया कि उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली थी और नियमों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा।

राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार को याद दिलाया कि पिछले एक साल में उन्होंने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। बल्कि वह मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहे हैं। टकराव का सबसे नवीनतम कारण लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के कुलपति के पद से सतबीर सिंह गोसल को हटाने का निर्देश है।

दोनों के बीच इससे पहले भी विवाद हुआ था जो कार्डियोलॉजिस्ट गुरप्रीत वांडर की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति के रूप में नियुक्ति को लेकर था। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने केवल एक नाम की सिफारिश कर नियमों का उल्लंघन किया है। वांडर ने बाद में कुलपति के रूप में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।

पीएयू के कुलपति के रूप में गोसल की नियुक्ति को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए, पुरोहित ने शुक्रवार को राजभवन में एक औपचारिक बातचीत में मीडिया से कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में वह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, बल्कि सरकार उनके कामकाज में दखल दे रही है। मुख्यमंत्री को इसका एहसास होना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाई। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने एक पत्र में राज्यपाल पर सरकार के कामकाज में लगातार हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने कहा कि सरकार ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के साथ धोखाधड़ी की है। अंग्रेजी में एक पत्र भेजा, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके जाली और मनगढ़ंत संस्करण को पंजाबी में जारी किया। अकाली दल के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि, मुख्यमंत्री भगवंत मान के हस्ताक्षर के साथ उनके नाम पर धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि क्या वह इस अधिनियम के पक्षकार थे और क्या उनकी सहमति थी। यदि नहीं, तो मुख्यमंत्री को मामले में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए।

उन्होंने कहा- चूंकि यह मुद्दा भी संवैधानिक औचित्य में से एक है, शिअद राज्यपाल से इस मुद्दे की एक स्वतंत्र जांच का आदेश देने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश देने का भी आग्रह किया और फर्जी दस्तावेजों के साथ-साथ उनके प्रसार के दोषियों के लिए अनुकरणीय सजा सुनिश्चित करता है।

मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को पंजाबी में लिखा गया पत्र पीएयू के कुलपति की नियुक्ति को सही ठहराता है। मीडिया में चल रहे हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि गोसल की नियुक्ति पंजाब और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के अनुसार की गई थी। मान के हवाले से पत्र में कहा गया है, पिछले कुछ महीनों से आप सरकार के कामकाज में लगातार दखल दे रहे हैं, जिसे भारी जनादेश के साथ चुना गया था। पंजाब के लोग इससे बहुत परेशान हैं।

राजभवन ने 20 अक्टूबर को यह स्पष्ट करते हुए जवाब दिया कि, मीडिया में एक पत्र प्रचलन में है। यह पत्र पंजाब राजभवन में आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, यह कहता है प्राप्त पत्र अंग्रेजी में है और दोनों पत्रों की सामग्री भौतिक रूप से भिन्न है। राजभवन ने मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके दो पत्रों में से कौन प्रामाणिक है और पंजाबी में लिखे गए पत्र को पंजाब राजभवन को भेजे बिना मीडिया में क्यों प्रसारित किया गया।

राज्यपाल द्वारा सरकार से गोसाल को हटाने के लिए कहने के एक दिन बाद, कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने नियुक्ति का बचाव किया और राज्यपाल पर सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। धालीवाल ने यहां मीडिया को बताया कि नियुक्ति को चुनौती देने वाला राज्यपाल का आदेश अवैध था और कहा कि नियुक्ति सभी मानदंडों का पालन करते हुए की गई थी। राज्यपाल पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल असंवैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को कोई भी कार्रवाई करने से पहले विश्वविद्यालय अधिनियम को पढ़ना चाहिए था और अगर यह अवैध नियुक्ति है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कुलपति का पद एक साल से खाली क्यों है।

धालीवाल ने कहा, राज्यपाल अपने संवैधानिक पद की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर वह राजनीति करना चाहते हैं तो गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं, उन्हें वहां चुनाव लड़ना चाहिए। सरकार ने दो कुलपतियों के पद के लिए दो सबसे योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया, लेकिन राज्यपाल ने दोनों पर आपत्ति जताई, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह नहीं चाहते कि आप पंजाब के लोगों के विकास के लिए काम करे।

इससे पहले, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मान के बीच दरार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में उनके द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह के दौरान देखी गई। तब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। मान भारतीय वायु सेना के 90वें एयर शो में भी अनुपस्थित थे क्योंकि वह आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात के चुनावी दौरे पर थे।

इससे पहले, सरकार ने 27 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए विधायी कार्य का विवरण मांगने के राज्यपाल के फैसले पर आपत्ति जताई थी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा था- मैं राज्यपाल से अपने कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच करने और लोगों को यह बताने के लिए कहना चाहता हूं कि कितने राज्यपालों ने सरकार से विधानसभा सत्र बुलाने के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान की। केवल वह ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वह भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं।

कथित वाक युद्ध का जवाब देते हुए, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक संदेश में कहा था, शायद मेरे बारे में आपकी राय संविधान के अनुच्छेद 167 और 168 के प्रावधानों को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से बदल जाएगी। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया था कि विधायिका के किसी भी सत्र से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति एक औपचारिकता है।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   23 Oct 2022 4:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story