सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का किया पुनर्गठन , पूर्व जज करेंगे निगरानी

Supreme Court reconstitutes SIT, former judge will monitor
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का किया पुनर्गठन , पूर्व जज करेंगे निगरानी
लखीमपुर खीरी मामला सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का किया पुनर्गठन , पूर्व जज करेंगे निगरानी
हाईलाइट
  • निष्पक्ष
  • न्यायसंगत और गहन जांचSC

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में बुधवार को कहा कि वह निष्पक्ष जांच की गारंटी के बारे में चिंतित है क्योंकि उसने लखीमपुर खीरी हिंसा जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है।

शीर्ष अदालत ने घटना की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन भी किया। आईपीएस अधिकारी एस.बी. शिराडकर इसके प्रमुख हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा हम मामले की जांच में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राकेश कुमार जैन (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की नियुक्ति करते हैं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा यह अदालत उस घटना की निष्पक्ष, न्यायसंगत और गहन जांच की गारंटी देने के बारे में समान रूप से चिंतित है जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ कुछ अन्य लोगों की जान गई है। अदालत ने कहा एसआईटी जांच को तेजी से पूरा करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए सभी प्रयास करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को निगरानी न्यायाधीश को सभी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले से चार किसानों के कुचले जाने के आरोप की जांच चल रही है। इस घटना के बाद हुई हिंसा में और चार लोगों की मौत हो गई थी। पीठ जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं ने अब तक की गई जांच की धीमी गति, तरीके और परिणाम के साथ-साथ मामले की जांच के लिए एसआईटी की संरचना पर भी अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्याय के प्रहरी हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून का शासन और कथित आपराधिकता की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की संवैधानिक गारंटी को बरकरार रखा जाए। पीठ ने कहा कि वह चल रही जांच की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति जैन को नियुक्त कर रही है ताकि लखीमपुर खीरी घटना की जांच के परिणाम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके जो समयबद्ध तरीके से आयोजित की जानी है। हिंसा 3 अक्टूबर को हुई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा हम न्याय प्रणाली के आपराधिक प्रशासन में लोगों के विश्वास और विश्वास को बनाए रखने के लिए इसके बाद एसआईटी का पुनर्गठन करना उचित समझते हैं। इसमें आगे कहा गया है इसलिए हम सीधे भर्ती हुए आईपीएस अधिकारियों के साथ एसआईटी के पुनर्गठन का निर्देश देना उचित समझते हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं आते हैं हालांकि उन्हें यूपी कैडर आवंटित किया गया है। एसआईटी के शॉर्ट-लिस्टेड अधिकारी हैं - एस.बी. शिराडकर आईपीएस, बैच आरआर 1993 एडीजी इंटेलिजेंस मुख्यालय, नांदेड़, महाराष्ट्र (एसआईटी के प्रमुख); पद्मजा चौहान, आईजी, आईपीएस आरआर 1998; और प्रीतिंदर सिंह, डीआईजी, आईपीएस आरआर 2004।पीठ ने कहा कि नवगठित एसआईटी न्यायाधीश की निरंतर निगरानी में चल रही जांच को उसके निष्कर्ष पर ले जाने के लिए लखीमपुर खीरी की स्थानीय पुलिस से सहायता लेने या उससे जुड़ने या उसे शामिल करने के लिए स्वतंत्र होगी।

 

(आईएएनएस)

Created On :   18 Nov 2021 12:30 AM IST

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