इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद को अंतरिम अग्रिम जमानत

Interim anticipatory bail to Swami Chinmayanand from Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद को अंतरिम अग्रिम जमानत
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद को अंतरिम अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के एक मामले में अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी, 2023 तय की है। चिन्मयानंद पर कॉलेज छात्रा से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है।

हाई कोर्ट ने पीड़िता और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चिन्मयानंद के वकील को सुनने के बाद आदेश सुनाया। इस याचिका से पहले भी कोर्ट ने रिट कार्यवाही में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता एम.सी. चतुवेर्दी और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ए.के. सांड ने राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया।

चिन्मयानंद पर 2011 में अपने आश्रम में बंधक बनाकर एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप था। राज्य सरकार ने 9 मार्च, 2018 को एक आदेश जारी कर चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज कदाचार के मामले को वापस ले लिया था। लेकिन अदालत ने सरकार की कार्रवाई को अवैध करार दिया।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   22 Dec 2022 10:00 AM IST

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