हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली के मंत्री पद से निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

High Court dismisses petition seeking suspension of Satyendar Jain from the post of Delhi minister
हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली के मंत्री पद से निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज की
नई दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली के मंत्री पद से निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कथित धन शोधन मामले में 31 मई से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में चल रहे सत्येंद्र जैन को कैबिनेट मंत्री के पद से निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग की ओर से दलीलें दिए जाने के बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के साथ मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि हवाला कारोबार में कथित संलिप्तता को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को गिरफ्तार किया गया था और यह शासन में कानून बनाने वाले एक लोक सेवक के लिए ठीक नहीं है। इस दौरान यह कहा गया कि जैन को 2015-2016 में कोलकाता की एक फर्म के साथ हवाला लेनदेन में कथित संलिप्तता को लेकर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी प्रतिकूल और कानून के शासन के लिए असंगत है, क्योंकि वह एक लोक सेवक हैं, जिन्होंने जनता के हित में कानून के शासन को बनाए रखने की संवैधानिक शपथ ली है।

इसमें कहा गया है, ऐसा परि²श्य लोक सेवक पर लागू कानून के प्रावधान के विपरीत है, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के अनुसार 48 घंटे से अधिक की हिरासत के तुरंत बाद निलंबित माना जाता है। न्यायालय ने इससे पहले जैन को उनके पद से हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा था, हमें अपनी सीमाएं पता हैं। हमें कानूनों, नियमों और अधिसूचनाओं का पालन करना होगा। हम इससे आगे नहीं जा सकते। हम कानून बनाने वाले नहीं हैं। जैन, जिनकी जमानत 31 मई से विभिन्न सुनवाई में खारिज कर दी गई थी, वर्तमान में शहर के सरकारी लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि उन्होंने चिकित्सा संबंधी समस्याओं की शिकायत की थी।

सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया है। 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। 6 जून को ईडी ने जैन, उनकी पत्नी और उनके उन सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे थे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था। छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे।

(आईएएनएस)

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Created On :   27 July 2022 7:01 PM IST

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