पंजाब के राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाए जाने के बाद गतिरोध समाप्त

Deadlock ends after Punjab Governor calls for assembly session
पंजाब के राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाए जाने के बाद गतिरोध समाप्त
पंजाब सियासत पंजाब के राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाए जाने के बाद गतिरोध समाप्त

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में आप सरकार और राज्यपाल के बीच विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर चल रहा गतिरोध रविवार को समाप्त हो गया। राज्यपाल ने 27 सितंबर को सत्र बुलाने पर सहमति दे दी है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने एक पत्र में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के तहत उन्हें मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 सितंबर को सुबह 11 बजे सत्र बुला रहे हैं। एक दिन पहले, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि, यह निंदनीय है कि राज्यपाल ने प्रस्तावित विधानसभा सत्र के लिए विधायी कार्य का विवरण मांगा।

चीमा, जो पिछली राज्य सरकार में विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्यालय पंजाब के काम में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है और चुनी हुई आप सरकार को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रहा है। मैं राज्यपाल से अपने कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच करने और लोगों को यह बताने के लिए कहना चाहता हूं कि कितने राज्यपालों ने सत्तारूढ़ सरकार से विधानसभा सत्र बुलाने के उद्देश्य के बारे में जानकारी ली। आज तक, किसी राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। केवल वह कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि वह भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं।

राज्यपाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक संदेश में कहा, आज के समाचार पत्रों में आपके बयानों को पढ़ने के बाद, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। मुझे लगता है कि आपके कानूनी सलाहकार आपको पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहे हैं। शायद मेरे बारे में आपकी राय संविधान के अनुच्छेद 167 और 168 के प्रावधानों को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से बदल जाएगी। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, 168 राज्यों में विधानमंडलों के संविधान पर है।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   25 Sept 2022 6:30 PM IST

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