विधायकी जाने के बाद सपा नेता आजम खान से वोट देने का अधिकार छिना, वोटर लिस्ट से हटेगा नाम

Another blow to SP leader Azam Khan before Rampur by-election, name removed from voter list, right to vote taken away
विधायकी जाने के बाद सपा नेता आजम खान से वोट देने का अधिकार छिना, वोटर लिस्ट से हटेगा नाम
उत्तर प्रदेश सियासत विधायकी जाने के बाद सपा नेता आजम खान से वोट देने का अधिकार छिना, वोटर लिस्ट से हटेगा नाम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा मिलने के बाद आजम खान को झटके पर झटका लग रहा है। पहले आजम खान की विधायकी चली गई और अब उनका नाम वोटर लिस्ट से भी कटेगा। जिसके बाद वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। आजम खान की विधायकी जाने के बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है। उससे पहले ही उनके वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। अब ये तो तय है कि आजम खान रामपुर उपचुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रहेंगे। आजम खान के खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है। 

बीजेपी नेता के शिकायत पर हुआ एक्शन

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बीते बुधवार को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एसडीएम सदर को लेटर लिखा था। पत्र में कहा था कि भ्रष्ट आचरण व हेट स्पीच के मामले में आजम खां को कोर्ट ने तीन वर्ष की कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है। आजम खान को सजा दोष सिद्ध के बाद हुआ है। इस वजह से चुनाव आयोग ने आजम खान की सदस्यता खत्म कर दी है। आगे उन्होंने पत्र में लिखा कि रामपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अनुसार, एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है।

ऐसे में आजम खान की मतदाता सूची से नाम काटा जाए। जिसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने कोर्ट का आदेश और चुनाव आयोग का हवाला देते हुए आजम खां से वोट देने का अधिकार छीन लिया है। आजम खान के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

जानें पूरा मामला

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी पाया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन साल के कारावास की सजा व 6 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया था। हालांकि, कोर्ट की ओर से सजा के ऐलान के बाद आजम खान को तुरंत जमानत भी मिल गई थी। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था और तीनों ही मामलों में कोर्ट ने आजम खान को दोषी पाया था। साल-2019 लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम पर केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि आजम खान ने भाषण के दौरान ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ व पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

Created On :   17 Nov 2022 11:38 PM IST

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