दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल को दोहरा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज,न्यायिक हिरासत बढ़ी

केजरीवाल को दोहरा झटका,  अंतरिम जमानत याचिका खारिज,न्यायिक हिरासत बढ़ी
  • केजरीवाल व आप के खिलाफ पूरक आरोप
  • पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला 9 जुलाई को
  • 28 मई को फैसला रखा था सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने उनकी सात दिन की अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए केजरीवाल के स्वास्थय को लेकर निर्देश दिए हैं।

शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। केजरीवाल ने अपनी याचिका में हेल्थ संबंधी समस्याओं का हवाला दिया। सीएम ने 7 दिन की जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश भी दिया है।

आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अदालत ने अपना फैसला टाल दिया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा अब इस मुद्दे पर 9 जुलाई को फैसला लेंगी। न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 28 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने आरोप पत्र में कहा है कि दिल्ली में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली थी। पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

Created On :   5 Jun 2024 5:08 PM IST

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