स्वाति मालिवाल मारपीट मामला: सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के पीए विभव कुमार को फिर लगा झटका, जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के पीए विभव कुमार को फिर लगा झटका, जमानत याचिका खारिज
  • स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार को झटका
  • दिल्ली कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल के पूर्व पीए की जमानत याचिका
  • 18 मई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल से मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए रह चुके विभव कुमार मामले में खास प्रभावी थे। इस वजह से वह केस को प्रभावित कर सकते हैं।

इससे पहले 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालिवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार पर 12 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद आज यानी शुक्रवार को कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी।

सीएम के आवास पर की थी मारपीट

बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने 6 जुलाई को विभव कुमार की कस्टडी को 10 दिनों तक बढ़ाया था। गौरतलब है कि 13 मई को विभव कुमार पर स्वाति मालिवाल से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ था। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विभव कुमार और स्वाति मालिवाल मौजूद थे। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोपी लगाया था। 18 जुलाई स्वाति मालिवाल की कंप्लेंट पर दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में विभव कुमार को पेश किया था। जहां पर कोर्ट ने उन्हें कस्टडी पर भेज दिया था।

विभव कुमार पर लगे थे कई गंभीर आरोप

स्वाति मालिवाल ने पुलिस से विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट में कई गंभीर आरोप लगाए थे। राज्यसभा सांसद के मुताबिक, 13 मई को वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। इस दौरान वोटिंग एरिया में विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस में केजरीवाल के पूर्व पीए पर एफआईआर में मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने 18 मई को विभव कुमार गिरफ्तार कर लिया था।

Created On :   12 July 2024 6:48 PM IST

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