सुरक्षा: त्रिपुरा में 'राष्ट्र-विरोधी' टिप्पणी करने पर एक और व्यक्ति गिरफ्तार

त्रिपुरा में राष्ट्र-विरोधी टिप्पणी करने पर एक और व्यक्ति गिरफ्तार
त्रिपुरा पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया पर 'राष्ट्र-विरोधी' टिप्पणी करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान दक्षिणी त्रिपुरा के गोमती जिले के महारानी निवासी समीद मिया के रूप में हुई है। आरोप है कि समीद ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर 'राष्ट्र-विरोधी' पोस्ट किया था।

अगरतला, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। त्रिपुरा पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया पर 'राष्ट्र-विरोधी' टिप्पणी करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान दक्षिणी त्रिपुरा के गोमती जिले के महारानी निवासी समीद मिया के रूप में हुई है। आरोप है कि समीद ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर 'राष्ट्र-विरोधी' पोस्ट किया था।

अधिकारी ने बताया कि हाल ही में उन्हें गोमती जिले में सोशल मीडिया पर विवादास्पद सामग्री डालने की दो शिकायतें मिली थीं, जिनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है।

अधिकारी ने बताया कि समीद को गोमती जिला पुलिस ने सिपाहीजाला जिले के मेलागढ़ थाना अंतर्गत तेलकाचारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इससे पहले त्रिपुरा पुलिस ने राज्य के धलाई जिले के अंबासा में एक सेवानिवृत्त शिक्षक और एक छात्र नेता को गिरफ्तार किया था। दोनों अब जेल में हैं। जबकि विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए छह अन्य लोगों से पुलिस या तो पूछताछ कर रही है या निगरानी में है।

अधिकारी ने बताया कि सभी तीनों लोगों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर धर्म या संवेदनशील मामलों से संबंधित कोई भी विवादास्पद या राष्ट्र-विरोधी टिप्पणी न करें, जिससे जातीय या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को यह भी बताया कि ऐसी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

त्रिपुरा पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कुछ लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ और भ्रामक संदेश प्रसारित कर रहे थे। ध्यान रखें कि इस तरह की सामग्री को फॉरवर्ड करना, शेयर करना या बनाना कानून के तहत अपराध है। ऐसी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

पुलिस ने सभी से आग्रह किया कि वे किसी भी भड़काऊ और भ्रामक संदेश पर ध्यान न दें या उसे फॉरवर्ड न करें।

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Created On :   28 April 2025 10:23 PM IST

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