विज्ञान/प्रौद्योगिकी: सेबी ने निवेशकों को 'ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' को लेकर दी चेतावनी

सेबी ने निवेशकों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर दी चेतावनी
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है।

मुंबई, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है।

चेतावनी में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म सेबी के नियामक निरीक्षण के तहत काम नहीं करते और प्रतिभूति कानूनों के तहत निवेशकों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

सेबी ने एक सलाह में कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिन्हें 'ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' कहा जाता है, यूजर्स को 'हां या ना' के इवेंट के परिणामों पर ट्रेड करने की अनुमति देते हैं।

भुगतान इस बात पर निर्भर करता है कि कोई निश्चित घटना होती है या नहीं।

उदाहरण के लिए, यूजर्स इस बात पर ट्रेड कर सकते हैं कि कोई खेल टीम जीतेगी या नहीं, या कोई विशेष राजनीतिक निर्णय लिया जाएगा या नहीं।

सेबी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर 'प्रॉफिट', 'स्टॉप लॉस' और 'ट्रेडिंग' जैसे फाइनेंशियल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह आभास होता है कि वे वैध निवेश प्लेटफॉर्म हैं।

बाजार नियामक ने कहा, "'ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' के नाम वाले कुछ प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को व्यापार करने/व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, जिसमें भुगतान अंतर्निहित घटना के होने या न होने के 'हां या नहीं' प्रस्ताव के परिणाम पर निर्भर करता है।"

हालांकि, सेबी ने स्पष्ट किया कि ओपिनियन ट्रेडिंग उसके विनियामक ढांचे के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि जिस चीज का व्यापार किया जा रहा है, उसे भारतीय कानूनों के तहत प्रतिभूति नहीं माना जाता है।

नतीजतन, ऐसे प्लेटफॉर्म के यूजर्स किसी भी निवेशक सुरक्षा या कानूनी सुरक्षा उपायों का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जो विनियमित प्रतिभूति बाजारों पर लागू होते हैं।

नियामक ने सलाह में कहा, "निवेशकों/प्रतिभागियों को पता होना चाहिए कि प्रतिभूति बाजार के दायरे में ऐसे निवेश/भागीदारी के लिए निवेशक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध नहीं होगा।"

सेबी ने यह भी कहा कि ये प्लेटफॉर्म मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज नहीं हैं और बाजार नियामक से पंजीकृत या विनियमित नहीं हैं।

अगर ट्रेड किया जा रहा कोई भी 'ओपिनियन' प्रतिभूति की परिभाषा के अंतर्गत है, तो ऐसा व्यापार अवैध होगा और इसमें शामिल प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को भी इस तरह के उल्लंघनों के सामने आने पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

इस चेतावनी का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि सेबी इन प्लेटफॉर्म को विनियमित नहीं करता है और इन पर किया गया कोई भी निवेश पूरी तरह से निवेशक के अपने जोखिम पर है।

सेबी ने बताया कि कुछ प्लेटफॉर्म के 'स्किल-बेस्ड एंगेजमेंट' को बढ़ावा देने के दावे के बावजूद, 'ओपिनियन ट्रेडिंग' जुए की तरह है।

नियामक ने निवेशकों से सतर्क रहने और ऐसे प्लेटफॉर्म के तुरंत रिटर्न के वादे से गुमराह न होने का आग्रह किया।

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Created On :   30 April 2025 2:49 PM IST

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