अपराध: दिल्ली हाईकोर्ट ने विजय दर्डा को तीन साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत दी
नई दिल्ली, 4 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा के पासपोर्ट को तीन साल के लिए रिन्यू कराने की अनुमति दी है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यह आदेश दिया है। यह आदेश अदालत की मंजूरी के बिना देश नहीं छोड़ेंगे की शर्त पर दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 में दर्डा की चार साल की सजा को निलंबित कर दिया था। उन्हें 26 जुलाई 2023 को मामले में अन्य लोगों के साथ चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
दर्डा ने अपनी लगातार अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताओं का हवाला देते हुए दस साल के रिन्यूअल की मांग की थी। इससे पहले एक विशेष अदालत ने उनके बेटे देवेंद्र को पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन की यात्रा करने की इजाजत दी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने देवेंद्र, उनके पिता और जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल की चार साल की सजा को निलंबित कर दिया था।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 28 जुलाई 2023 को दर्डा और जायसवाल को 26 सितंबर 2023 तक अंतरिम जमानत दे दी थी। मामले में उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दर्डा और जायसवाल की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   4 May 2024 3:48 PM IST