राष्ट्रीय: अदालत में आरएसएस पदाधिकारी की ओर से बहस करने वाले कांग्रेस के वकील पार्टी से निष्कासित

अदालत में आरएसएस पदाधिकारी की ओर से बहस करने वाले कांग्रेस के वकील पार्टी से निष्कासित
कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य के एक शीर्ष आरएसएस पदाधिकारी कल्लडका प्रभाकर भट्ट की ओर से एक स्थानीय अदालत में जमानत याचिका पर बहस करने के लिए पार्टी से जुड़े एक वकील को निष्कासित कर दिया है।

मांड्या (कर्नाटक), 19 जनवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य के एक शीर्ष आरएसएस पदाधिकारी कल्लडका प्रभाकर भट्ट की ओर से एक स्थानीय अदालत में जमानत याचिका पर बहस करने के लिए पार्टी से जुड़े एक वकील को निष्कासित कर दिया है।

डी. चंद्रे गौड़ा श्रीरंगपट्टनम शहर में कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के प्रेसिडेंट थे। गौड़ा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयानों के मामले में जमानत पर बहस करने के लिए श्रीरंगपट्टनम में तीसरे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष भट्ट की ओर से पेश हुए थे।

अदालत ने 17 जनवरी को भट्ट को जमानत दे दी थी। घटनाक्रम के बाद, स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भट्ट के लिए अदालत में पेश होने के गौड़ा के फैसले पर आपत्ति जताई। प्रतिक्रिया के बाद मांड्या जिला लीगल सेल इकाई के अध्यक्ष ए.एस. गौरीशंकर ने गौड़ा को निष्कासित करने का आदेश जारी किया।

24 दिसंबर को हनुमान संकीर्तन यात्रा के मौके पर संबोधन के दौरान प्रभाकर भट्ट ने तीन तलाक पर प्रतिबंध का जिक्र करते हुए मुस्लिम महिलाओं पर बयान दिया था।

इस बयान से राज्य में विवाद खड़ा हो गया था और मुस्लिम नेताओं ने उनकी निंदा की थी। सामाजिक कार्यकर्ता नजमा नजीर चिकनेरले ने भट्ट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। श्रीरंगपट्टनम पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 294, 509, 153ए, 295, 295ए, 298 के तहत केस दर्ज किया। भट्ट ने कार्यवाही रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   19 Jan 2024 3:28 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story