दिल्ली दंगा: दिल्ली 2020 दंगा मामला : 11 लोग बरी, एक के खिलाफ आरोप तय
- दिल्ली दंगों के मामले में 11 लोग बरी
- दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सुनाया फैसला
- दुकानों में तोड़फोड़ और आग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली दंगों के मामले में 11 लोगों को बरी कर दिया। इन पर कथित तौर पर उस भीड़ में शामिल रहने का आरोप था, जिसने 22 वर्षीय युवक दिलबर नेगी की मौत के बाद दुकानों में तोड़फोड़ की थी और एक मिठाई की दुकान में आग लगा दी थी।
कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने सबूतों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि 11 आरोपी व्यक्ति भीड़ की गतिविधियों के दौरान विभिन्न समय पर मौजूद थे और अन्य दंगा-संबंधी घटनाओं से जुड़े थे, लेकिन यह स्थापित नहीं किया जा सका कि वे उस घटना के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार थे, जिसके परिणामस्वरूप नेगी की दुखद मौत हुई। हालांकि, एक आरोपी मोहम्मद शाहनवाज के खिलाफ हत्या, दंगा और गैरकानूनी सभा करने के आरोप तय किए गए।
फैसले में कहा गया है, "रात 9 बजे के बाद इस गोदाम में आग लगाने में आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज की संलिप्तता के संबंध में कोई संदेह नहीं है। हालांकि, अन्य आरोपी व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू के साथी के रूप में नहीं की गई।" ''यह बताना जरूरी है कि अलग-अलग समय के दंगों के वीडियो में कई आरोपियों की पहचान की गई थी, लेकिन इन दो चश्मदीदों में से किसी ने भी वीडियो के आधार पर उनकी पहचान नहीं की, जिससे यह कहा जा सके कि ये आरोपी भी शानू के साथ आए थे।“
"जहां तक आरोपी शानू का सवाल है, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत उसे दंगाई भीड़ का हिस्सा दिखाते हैं, जो हिंदू समुदायों के लोगों और उनकी संपत्तियों के खिलाफ कृत्यों में शामिल थी, ताकि ऐसी संपत्तियों में तोड़फोड़ और आग लगाई जा सके।" उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 153ए, 302, 436, 450, 149 और 188 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए गए हैं।
फैसले में कहा गया, "हालांकि, आपराधिक साजिश के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ और दिखाने की जरूरत होती है, यानी ऐसी भीड़ के सदस्यों के बीच किसी विशेष कार्य को करने के लिए पूर्व सहमति दिखाना।" "यह भी संभव है कि अचानक या तत्काल कॉल पर कोई व्यक्ति भीड़ में शामिल हो जाता है और भीड़ के मकसद के अनुसार किसी भी कार्य में शामिल हो जाता है। इसलिए, आईपीसी की धारा 120-बी या 34 के तहत आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला है।"
आईएएनएस
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Created On :   26 Oct 2023 9:25 AM IST